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Sirmour News: 15 लाख के चेक बाउंस मामले में दोषी को चार माह की कैद

Tue, 20 Oct 2026 12:13 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर Updated Tue, 20 Oct 2026 12:13 AM IST
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Convict sentenced to four months in prison in a case involving a bounced cheque of Rs 15 lakh
अदालत-1
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-नाहन की अदालत ने सुनाया फैसला, 20 लाख रुपये जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उपासना शर्मा की अदालत ने 15 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में कामराज कौंडल को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत चार माह के साधारण कारावास और 20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि शिकायतकर्ता सुधीर चौहान को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शिकायतकर्ता सुधीर चौहान ने आरोप लगाया था कि कामराज कौंडल ने जनवरी 2023 में उससे 15 लाख रुपये तीन माह में लौटाने के वादे पर उधार लिए थे। रकम वापस मांगने पर चेक दिया, जो बैंक में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ, जिसके चलते शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दायर की।
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सुनवाई के दौरान आरोपी ने रकम लेने की बात स्वीकार करते हुए इसे जमीन के सौदे में निवेश बताया और चेक को सुरक्षा के तौर पर देने की दलील दी। हालांकि, अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।
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