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पांच व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगाया 31.50 लाख जुर्माना

Wed, 31 Aug 2022 12:09 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 31 Aug 2022 12:09 AM IST
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adv sirmaur fine to five business unit31.50 lakh rupees  under food safety adhiniyam
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नाहन (सिरमौर)। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी सिरमौर मनेश कुमार यादव ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिरमौर की ओर से सुनवाई के लिए रखे 11 मामलों में पांच दोषी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ निर्णय सुनाया। इस दौरान उन्होंने कुल 31.50 लाख रुपये का जुर्माना इन प्रतिष्ठानों पर लगाया है।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिरमौर सुनील शर्मा ने बताया कि जिन दोषी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है, उन प्रतिष्ठानों में समय-समय पर हुए निरीक्षण के दौरान सैंपल एकत्रित किए गए थे जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए। जिला सिरमौर में एकत्रित सैंपलों को कंडाघाट स्थित राजकीय प्रयोगशाला में टेस्टिंग के लिए भेजा गया, जहां पर यह सैंपल फेल पाए गए।
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सुनील शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने मैसर्ज इनसाइट सोफ्टलेब्ज गांव नागल सुकेती को पांच मामलों में 21 लाख रुपये, मैसर्ज हिमरस फ्रूट प्रोडक्टस गांव किक्कर सराहां को तीन मामलों में 6 लाख रुपये, मैसर्ज गणेश ट्रेडिंग नाहन रोड़ बद्रीनगर, पांवटा को तीन लाख रुपये, मैसर्ज पायल ट्रेडर्स हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पांवटा साहिब को एक लाख रुपये और ओम मेडिकल्ज नाहन को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
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