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लापरवाह ट्रेक्टर चालक को दो साल की साधारण कैद
Updated Tue, 10 Jul 2018 10:53 PM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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नाहन (सिरमौर)। लापरवाही से वाहन चलाने का अभियोग साबित होने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. आबीरा बासू की अदालत ने दोषी फिरोज खान पुत्र इरनाम खान निवासी जैधर (यमुनानगर, हरियाणा) को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को तीन हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास का दंड भी भुगतना होगा। वर्ष 2017 में हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद दोषी के खिलाफ भादंसं की धारा 279 और 304ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने की। मामले की जानकारी देते हुए एपीपी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि 17 फरवरी 2017 को आरोपी एक ट्रैक्टर नंबर एचआर 02एएच-9513 की ट्राली में भूसा भरकर जैधर से नाहन के लिए चला था। इसी ट्रैक्टर के मडगार्ड पर दीपक कुमार भी बैठा हुआ था। मोगीनंद के सलानी पुल के समीप पहुंचते ही चालक ने ट्रैक्टर को तेज गति से लापरवाही से चलाते हुए ट्राली सहित पलटा दिया। इस हादसे में दीपक उछलकर चालीस फीट नीचे खाई में गिर गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल दीपक को उपचार के लिए नाहन अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इस पर पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले की तफ्तीश पूरी होने पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सभी गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर सीजेएम डॉ. आबीरा बासू की अदालत ने यह सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करेगा तो उसे 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। उन्होंने बताया कि दोषी को भादंसं की धारा 279 व 304ए के तहत सजा सुनाई है।
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सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने की। मामले की जानकारी देते हुए एपीपी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि 17 फरवरी 2017 को आरोपी एक ट्रैक्टर नंबर एचआर 02एएच-9513 की ट्राली में भूसा भरकर जैधर से नाहन के लिए चला था। इसी ट्रैक्टर के मडगार्ड पर दीपक कुमार भी बैठा हुआ था। मोगीनंद के सलानी पुल के समीप पहुंचते ही चालक ने ट्रैक्टर को तेज गति से लापरवाही से चलाते हुए ट्राली सहित पलटा दिया। इस हादसे में दीपक उछलकर चालीस फीट नीचे खाई में गिर गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल दीपक को उपचार के लिए नाहन अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इस पर पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले की तफ्तीश पूरी होने पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सभी गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर सीजेएम डॉ. आबीरा बासू की अदालत ने यह सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करेगा तो उसे 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। उन्होंने बताया कि दोषी को भादंसं की धारा 279 व 304ए के तहत सजा सुनाई है।
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