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Sirmour News: एनडीपीएस मामले के दो दोषियों को 4-4 वर्ष का कठोर कारावास

Mon, 05 Jan 2026 11:58 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Jan 2026 11:58 PM IST
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4 years jail in ndps case
संवाद न्यूज एजेंसी
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पांवटा साहिब(सिरमौर)। वर्ष 2018 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट मामले में दो आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई है। आरोपियों से 3.530 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया था।
सोमवार को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय पांवटा साहिब के न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले में सजा सुनाई है। इसमें दोषी पाए जाने पर गुरमीत सिंह निवासी निहालगढ़ तथा संजय चौधरी निवासी ज्वालापुर को 4-4 वर्ष का कठोर कारावास तथा 25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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जुर्माना अदा ना करने पर 3-3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास काटने की सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी जतिंद्र कुमार शर्मा ने बताया है कि दो जून 2018 एएसआई मनोज कुमार, मुख्य आरक्षी वेद प्रकाश और राम कुमार तथा आरक्षी रिजवान अली की टीम गश्त के दौरान नाहन से माजरा के तरफ रवाना हुए।
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गुप्त सूचना मिलने पर शाम के समय गोंदपुर के पास नाका लगाया था। इस बीच एक बाइक पर सवार होकर गुरमीत सिंह निवासी निहालगढ़ तथा पीछे बैठे साथी संजय चौधरी पुत्र दुनी चंद निवासी गांव ज्वालापुर को तलाशी के लिए रुकवाया गया। बाइक सवारों से निरीक्षण के दौरान 3.530 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद हुई। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एनडीपीएस एक्ट मामले की जांच एएसआई मनोज कुमार ने की। मुकदमा के तफतीश में 14 गवाहों के बयान दर्ज कर, साक्ष्य एकत्रित किए गए।
सोमवार को अदालत ने दोनों पक्षों कि दलीलें सुनने के बाद दोनों दोषियों को सजा सुनाई गई हैं।
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