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बंदूक-बिस्फोटक जमा नहीं करवाए तो कार्रवाई
Updated Sat, 14 Oct 2017 05:55 PM IST
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बंदूक-बिस्फोटक जमा नहीं करवाए तो कार्रवाई
नाहन (सिरमौर)।
सिरमौर जिला में आगामी 9 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी सिरमौर बीसी बडालिया द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत अधिसूचना जारी करते हुए जिला में सभी प्रकार के हथियार एवं अन्य विस्फोटक सामग्री तुरंत जमा करवाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश 20 दिसंबर तक जारी रहेंगे।
डीसी ने आदेश दिए हैं कि बंदूक एवं विस्फोटक सामग्री निकटतम पुलिस थाना अथवा मालखाना में जमा करवाई जाएगी। उनके अनुसार जिला में कुल 9784 बंदूकधारक हैं जिन्हें प्रशासन द्वारा लाइसेंस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सेना, पुलिस, पैरा मिलिट्री के अतिरिक्त जिन व्यक्तियों को जान का खतरा है, ऐसे व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
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बंदूक-बिस्फोटक जमा नहीं करवाए तो कार्रवाई
नाहन (सिरमौर)।
सिरमौर जिला में आगामी 9 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी सिरमौर बीसी बडालिया द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत अधिसूचना जारी करते हुए जिला में सभी प्रकार के हथियार एवं अन्य विस्फोटक सामग्री तुरंत जमा करवाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश 20 दिसंबर तक जारी रहेंगे।
डीसी ने आदेश दिए हैं कि बंदूक एवं विस्फोटक सामग्री निकटतम पुलिस थाना अथवा मालखाना में जमा करवाई जाएगी। उनके अनुसार जिला में कुल 9784 बंदूकधारक हैं जिन्हें प्रशासन द्वारा लाइसेंस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सेना, पुलिस, पैरा मिलिट्री के अतिरिक्त जिन व्यक्तियों को जान का खतरा है, ऐसे व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
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