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नारी उत्पीडन मामले में दोषी पति को छह माह की कैद

Mon, 08 Apr 2019 10:06 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 08 Apr 2019 10:06 PM IST
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नारी उत्पीडन मामले में दोषी पति को छह माह की कैद
उत्पीड़न मामले में दोषी पति को छह माह की कैद
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न्यायाधीश गितिका कपिला की अदालत ने सुनाई सजा
अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नाहन की अदालत ने सोमवार को नारी उत्पीड़न मामले में दोषी पति को छह माह के कारावास और 12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को जुर्माना राशि अपनी पत्नी को मुआवजे के तौर पर अदा करनी होगी। यदि दोषी मुआवजा राशि की अदायगी नहीं करेगा तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की न्यायाधीश गितिका कपिला ने दोषी नरेश कुमार निवासी गांव घिसरपड़ी तहसील बबैन, जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा) को भादंसं की धारा 498ए में 6 माह, 323 में एक माह और 506 में छह माह की साधारण कैद की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने की। उन्होंने बताया कि 18 अगस्त 2013 को दोषी की पत्नी गीता देवी ने थाना नाहन में मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2000 में नरेश कुमार के साथ हुई थी, जो नाहन में पूर्विया मोहल्ला में रहते थे। इनकी दो बेटियां हैं। शादी के बाद से ही उसका पति अक्सर शराब पीकर उसके साथ मारपीट और गालीगलौज करता था। साथ ही घर चलाने के लिए उसे खर्चा भी नहीं दे रहा था। साथ ही दोषी दहेज के लिए भी पत्नी को प्रताड़ित करता आ रहा था। 18 अगस्त 2013 को नरेश कुमार ने शराब के नशे में पत्नी की डंडों से पिटाई की। इससे उसे सिर में गंभीर चोटें आईं। सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में गहन छानबीन करके चालान अदालत में पेश किया। ट्रायल के बाद सोमवार को अदालत ने दोषी को छह माह के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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