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पेड न्यूज पर भी रहेगी समिति की खास नजर
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अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)। राजनीतिक दलों को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन जारी करने से पूर्व प्रमाणीकरण करवाना होगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति का गठन किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर ललित जैन ने कहा कि जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाले सभी प्रकार के विज्ञापनों पर चौबीस घंटे नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि एमसीएमसी को जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय नाहन में स्थापित किया गया है। इस केंद्र में इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों का आईटी विशेषज्ञों द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन और पेड न्यूज की श्रेणी में आने वाले समाचार पत्रों के व्यय को संबंधित राजनीतिक दल के प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। उपायुक्त ने जिले में कार्यरत सभी केबल ऑपरेटरों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने केबल नेटवर्क से ऐसे कोई भी विज्ञापन और ओडियो-विजुअल प्रदर्शित न करें जिसका प्रमाणीकरण एमसीएमसी द्वारा न किया गया हो। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वह भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशिका के अनुरूप ही चुनाव संबंधी समाचारों को प्रकाशित अथवा प्रसारित करें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने में मीडिया का विशेष योगदान रहता है और भ्रामक समाचारों के प्रकाशन एवं प्रसारण करने में गुरेज रखें ताकि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाए जा सकें।
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नाहन (सिरमौर)। राजनीतिक दलों को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन जारी करने से पूर्व प्रमाणीकरण करवाना होगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति का गठन किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर ललित जैन ने कहा कि जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाले सभी प्रकार के विज्ञापनों पर चौबीस घंटे नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि एमसीएमसी को जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय नाहन में स्थापित किया गया है। इस केंद्र में इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों का आईटी विशेषज्ञों द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन और पेड न्यूज की श्रेणी में आने वाले समाचार पत्रों के व्यय को संबंधित राजनीतिक दल के प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। उपायुक्त ने जिले में कार्यरत सभी केबल ऑपरेटरों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने केबल नेटवर्क से ऐसे कोई भी विज्ञापन और ओडियो-विजुअल प्रदर्शित न करें जिसका प्रमाणीकरण एमसीएमसी द्वारा न किया गया हो। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वह भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशिका के अनुरूप ही चुनाव संबंधी समाचारों को प्रकाशित अथवा प्रसारित करें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने में मीडिया का विशेष योगदान रहता है और भ्रामक समाचारों के प्रकाशन एवं प्रसारण करने में गुरेज रखें ताकि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाए जा सकें।
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