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संजौली मस्जिद विवाद: दिवाली के बाद फिर शुरू होगी सुनवाई, आयुक्त कोर्ट में पहले 21 दिसंबर को थी सुनवाई
Thu, 24 Oct 2024 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Thu, 24 Oct 2024 05:00 AM IST
सार
संजौली मस्जिद मामले को आठ हफ्ते के भीतर निपटाने के लिए अब नगर निगम आयुक्त कोर्ट दिवाली के बाद ही फिर सुनवाई शुरू करने जा रहा है। इसके लिए जल्द ही संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए नोटिस जारी करने की तैयारी है।
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विस्तार
राजधानी के संजौली मस्जिद मामले को आठ हफ्ते के भीतर निपटाने के लिए अब नगर निगम आयुक्त कोर्ट दिवाली के बाद ही फिर सुनवाई शुरू करने जा रहा है। इसके लिए जल्द ही संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए नोटिस जारी करने की तैयारी है। पहले इस मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को निर्धारित की गई थी। अब प्रदेश हाईकोर्ट से जारी हुए ताजा आदेशों के बाद आयुक्त कोर्ट जल्द सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके लिए जल्द ही सुनवाई की तारीख तय की जा रही है। दिवाली के बाद नवंबर में ही इस पर सुनवाई हो सकती है।
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प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को संजौली मस्जिद मामले को आठ हफ्ते के भीतर निपटाने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने आयुक्त को इस मामले में सभी हितधारकों को भी पार्टी बनाने को कहा है। दिवाली के बाद होने वाली सुनवाई में सबसे पहले इसी पर फैसला होगा। पांच अक्तूबर को हुई सुनवाई में आयुक्त कोर्ट ने स्थानीय लोगों के पार्टी बनाने के आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद इन लोगों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इन्होंने अदालत से मामले को समय पर निपटाने की गुजारिश की है। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार इस मामले पर जल्द सुनवाई होगी।
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