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Himachal Pradesh: हिमाचल में मंत्री-विधायकों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी को मंजूरी, राज्यपाल ने दी स्वीकृति

Thu, 16 Oct 2025 09:32 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Thu, 16 Oct 2025 09:32 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में दिवाली से पहले माननीय (विधायकों) की सैलरी और भत्ते बढ़ेगा। अब नए एक्ट के अनुसार विधायक का वेतन 85,000 रुपये हो गया है, जो पहले 55,000 था। जानें विस्तार से...

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Salaries and allowances of ministers and MLAs increased in Himachal
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी के तीनों विधेयक मंजूर कर दिए हैं। ये विधेयक बजट सत्र में पारित किए थे। इसी बीच, आंगनबाड़ी वर्करों व सहायिकाओं समेत हजारों अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों को दिवाली से पहले पगार मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

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राज्य सरकार के विधि विभाग ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधेयक से एक्ट बने हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन अधिनियम 2025, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष वेतन संशोधन अधिनियम 2025 और हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संशोधन अधिनियम 2025 को अधिसूचित कर दिया है। इन अधिनियमों के लागू होने के बाद मंत्री-विधायकों का वेतन अब हर पांच वर्ष में महंगाई सूचकांक के आधार पर खुद बढ़ेगा। बढ़े वेतन-भत्तों का लाभ विधानसभा सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अलग से अधिसूचनाएं जारी होने के बाद मिलेगा।

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अब नए एक्ट के अनुसार विधायक का वेतन 85,000 रुपये हो गया है, जो पहले 55,000 था। विधायक को 1.20 लाख रुपये मासिक विधानसभा क्षेत्र भत्ता और 90 हजार रुपये कार्यालय भत्ता भी मिलेगा। बैठक में उपस्थित रहने का भत्ता 1,800 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। हालांकि, विधायकों को पहले मिलने वाले टेलीफोन, बिजली और पानी बिल जैसे विशेष भत्ते समाप्त कर दिए गए हैं। पूर्व विधायकों की मूल पेंशन 36,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये मासिक कर दी गई है। पेंशन में भी हर पांच वर्ष बाद महंगाई सूचकांक के अनुसार वृद्धि की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष का मूल वेतन 80,000 से 95,000 रुपये हो गया है। उपाध्यक्ष का 75,000 से 92,000 रुपये हो गया है। मुख्यमंत्री को 1,15,000 रुपये मासिक और कैबिनेट मंत्रियों को 95,000 रुपये मासिक मूल वेतन मिलेगा। सभी मंत्रियों को 1.50 लाख रुपये प्रतिमाह का प्रतिनिधिक व्यय या सत्कार भत्ता दिया जाएगा। मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए टैक्सी यात्रा प्रति किलोमीटर दर 25 रुपये निर्धारित की गई है, जो चार लाख रुपये के बजाय अब छह लाख रुपये सालाना तक होगी।

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43 हजार अस्थायी कर्मियों को बीस से पहले मिलेगा मानदेय
हिमाचल प्रदेश सरकार अस्थायी कर्मचारियों को अक्तूबर माह की पगार दिवाली से पहले दे देगी। प्रदेश में कार्यरत 18925 आंगनबाड़ी कर्मियों और 25000 आउटसोर्स कर्मचारियों के खाते में त्योहार से पहले मानदेय पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्णय से 43 हजार से अधिक कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की थी। ये कर्मचारी भी दिवाली का त्योहार मनाएं, इसलिए मानदेय 20 अक्तूबर से पहले प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

ठेकेदारों को भी 10 लाख तक की राशि के भुगतान के निर्देश
मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त विभाग को ठेकेदारों को 10 लाख रुपये तक की लंबित राशि का भुगतान करने के लिए भी वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग दिवाली से पहले संबंधित विभागों को ठेकेदारों की 10 लाख तक के भुगतान के लिए राशि मुहैया करा देगा।

इतना मिलेगा वेतन और सत्कार भत्ता
मुख्यमंत्री 2,65000
कैबिनेट मंत्री 2,45000
विधानसभा अध्यक्ष 2,45000
विधानसभा उपाध्यक्ष 2,42000

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