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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Youth caught with a stick in Rohru gets four years imprisonment

Rampur Bushahar News: रोहड़ू में चिट्टे के साथ पकड़े युवक को चार साल का कारावास

Thu, 24 Oct 2024 11:50 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Oct 2024 11:50 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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रोहड़ू। विशेष सत्र न्यायाधीश रोहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने वीरवार को चिट्टा तस्करी के दोषी को चार साल का कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को चार का माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने शिमला जिले की तहसील डोडरा क्वार के गांव कितरवाड़ी के 34 वर्षीय कृष्ण उर्फ गोल्डी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने बताया कि 31 जनवरी, 2020 को पुलिस की टीम नए बस अड्डे के समीप गश्त पर थी। इस दौरान एक व्यक्ति अनुपम होटल की तरफ से नए बस अड्डे की तरफ पैदल आ रहा था, जिसे शक होने पर रोका गया। पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम कृष्ण उर्फ गोल्डी बताया। पुलिस ने शक होने पर उसकी तलाशी ली तो कृष्ण उर्फ गोल्डी से 5.79 ग्राम चिट्टा बरामद किया। विशेष अदालत ने कृष्ण उर्फ गोल्डी पर एनडीपीएस एक्ट में आरोप सिद्ध होने पर उसे दोषी ठहराया। अभियोजन के दौरान 15 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने की।
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