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Rampur Bushahar News: चिट्टे के साथ पकड़े दो युवकों को पांच साल का कठोर कारावास
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साल 2023 में बरामद हुआ था 7.34 ग्राम चिट्टा
विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। चिट्टे के साथ पकड़े दो युवकों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू अनिल शर्मा की अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का आर्थिक दंड पर भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 28 मई 2023 को उपमंडल रोहड़ू का डिटेक्शन सेल गश्त करता हुआ महेंदली पहुंचा। इसी बीच हाटकोटी की तरफ से आ रही एक कार को रोका गया। कार में नरेंद्र कुमार उर्फ नंदु निवासी गांव हाटकोटी, तहसील जुब्बल और अशोक कुमार पुत्र गोविंद सिंह निवासी गांव शेखल, तहसील रोहड़ू सवार थे। तलाशी लेने पर गियर बाॅक्स के पास 7.34 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस थाना रोहडू में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। विशेष अदालत में आरोपियों पर आरोप सिद्ध हुए। अभियोजन के दौरान 14 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने बताया कि उनकी टीम के सहयोग, अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त जुर्म साबित होने पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
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विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। चिट्टे के साथ पकड़े दो युवकों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू अनिल शर्मा की अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का आर्थिक दंड पर भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 28 मई 2023 को उपमंडल रोहड़ू का डिटेक्शन सेल गश्त करता हुआ महेंदली पहुंचा। इसी बीच हाटकोटी की तरफ से आ रही एक कार को रोका गया। कार में नरेंद्र कुमार उर्फ नंदु निवासी गांव हाटकोटी, तहसील जुब्बल और अशोक कुमार पुत्र गोविंद सिंह निवासी गांव शेखल, तहसील रोहड़ू सवार थे। तलाशी लेने पर गियर बाॅक्स के पास 7.34 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस थाना रोहडू में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। विशेष अदालत में आरोपियों पर आरोप सिद्ध हुए। अभियोजन के दौरान 14 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने बताया कि उनकी टीम के सहयोग, अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त जुर्म साबित होने पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है।