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Rampur Bushahar News: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक के माता-पिता को मिलेगा 13.55 लाख मुआवजा
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. मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने के दिए आदेश
. वर्ष 2018 में अर्पु में हुए कार हादसे में गई थी युवक की जान
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक के माता-पिता को 13,55,200 रुपये का मुआवजा मिलेगा। किन्नौर और रामपुर के मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल-द्वितीय ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमा करने वाले कंपनी को मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।
हादसे में मृतक युवक सोनू उर्फ सन्नू निवासी कुमारसैन के माता-पिता ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा-166 के अंतर्गत दावा याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक वसूली तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज सहित 40.50 लाख रुपये मुआवजा मांगा गया। याचिका के अनुसार, सोनू 15 नवंबर 2018 को एक कार में सवार होकर जा रहा था। अर्पु में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सोनू और कार चालक की जान चली गई। यह भी तर्क दिया गया है कि युवक के जीवन की उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं थीं। दुर्घटना ने याचिकाकर्ताओं को निराशा, मानसिक तनाव और अंतहीन पीड़ा दी है। उन्होंने अपने बेटे और परिवार के एकमात्र कमाने वाले को खो दिया है। मामले में कार के मालिक और चालक के कानूनी उत्तराधिकारियों सहित बीमा कंपनी को प्रतिवादी बनाया गया।
बीमा कंपनी ने उतर दायर किया कि बीमा पॉलिसी केवल तृतीय पक्ष के लिए है, इसलिए निवासी बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार कवर नहीं है। बीमा कंपनी वाहन के मालिक को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अन्य प्रतिवादियों ने उत्तर दायर किया। इसमें उन्होंने याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए कथनों का खंडन किया। बताया कि वाहन ठीक से चलाया गया था और चालक बहुत अनुभवी था। दुर्घटना के दिन घना कोहरा और भारी बारिश हो रही थी। दुर्घटना यांत्रिक खराबी के कारण हुई है, इसलिए प्रार्थना है कि याचिका खारिज की जाए। अदालत ने तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर निर्णय दिया है कि याचिकाकर्ता बीमा कंपनी से मुआवजा पाने के हकदार हैं। याचिकाकर्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय की ओर से प्रणय सेठी के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार राशि की वसूली तक 7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 13,55,200 रुपये का मुआवजा बीमा कंपनी की ओर से दिया जाएगा।
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. वर्ष 2018 में अर्पु में हुए कार हादसे में गई थी युवक की जान
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक के माता-पिता को 13,55,200 रुपये का मुआवजा मिलेगा। किन्नौर और रामपुर के मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल-द्वितीय ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमा करने वाले कंपनी को मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।
हादसे में मृतक युवक सोनू उर्फ सन्नू निवासी कुमारसैन के माता-पिता ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा-166 के अंतर्गत दावा याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक वसूली तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज सहित 40.50 लाख रुपये मुआवजा मांगा गया। याचिका के अनुसार, सोनू 15 नवंबर 2018 को एक कार में सवार होकर जा रहा था। अर्पु में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सोनू और कार चालक की जान चली गई। यह भी तर्क दिया गया है कि युवक के जीवन की उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं थीं। दुर्घटना ने याचिकाकर्ताओं को निराशा, मानसिक तनाव और अंतहीन पीड़ा दी है। उन्होंने अपने बेटे और परिवार के एकमात्र कमाने वाले को खो दिया है। मामले में कार के मालिक और चालक के कानूनी उत्तराधिकारियों सहित बीमा कंपनी को प्रतिवादी बनाया गया।
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बीमा कंपनी ने उतर दायर किया कि बीमा पॉलिसी केवल तृतीय पक्ष के लिए है, इसलिए निवासी बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार कवर नहीं है। बीमा कंपनी वाहन के मालिक को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अन्य प्रतिवादियों ने उत्तर दायर किया। इसमें उन्होंने याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए कथनों का खंडन किया। बताया कि वाहन ठीक से चलाया गया था और चालक बहुत अनुभवी था। दुर्घटना के दिन घना कोहरा और भारी बारिश हो रही थी। दुर्घटना यांत्रिक खराबी के कारण हुई है, इसलिए प्रार्थना है कि याचिका खारिज की जाए। अदालत ने तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर निर्णय दिया है कि याचिकाकर्ता बीमा कंपनी से मुआवजा पाने के हकदार हैं। याचिकाकर्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय की ओर से प्रणय सेठी के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार राशि की वसूली तक 7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 13,55,200 रुपये का मुआवजा बीमा कंपनी की ओर से दिया जाएगा।
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