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Rampur Bushahar News: चरस के साथ पकड़े दोषी को 20 दिन का कठोर कारावास

Sun, 28 Dec 2025 11:22 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 28 Dec 2025 11:22 PM IST
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. विशेष न्यायाधीश रोहड़ू की अदालत ने सुनाया फैसला
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. दोषी से साल 2021 में 257 ग्राम चरस हुई थी बरामद


संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। विशेष न्यायाधीश रोहड़ू की अदालत ने चरस के साथ पकड़े व्यक्ति काे 20 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रोहड़ू थाना की पुलिस ने 24 नवंबर 2021 को मेहंदली के पास रोहड़ू-विकासनगर-हरिद्वार रूट की उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की एक बस को रोका। बस में सवार एक व्यक्ति ने अपने बैग को पैरों के बीच रखा हुआ था। व्यक्ति से उसकी यात्रा के बारे में पूछा गया, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। उसके पास कुछ चोरी का सामान होने का संदेह हुआ। बैग की तलाशी लेने पर उसके अंदर एक कैरी बैग मिला, जिसमें 257 ग्राम चरस बरामद हुई। जांच के दौरान आरोपी की पहचान शिमला जिले के क्वार, डोडरा गांव निवासी अमित के रूप में हुई। आरोपी व्यक्ति ने पहले अपनी गलत पहचान बताई थी, इसलिए मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत आईपीसी की धारा-419 जोड़ी गई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 13 गवाह पेश किए और कई दस्तावेज दिखाए। अदालत ने आरोपी दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को एनडीपीएस एक्ट की धारा-20 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए 20 दिन का कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई।
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