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Rampur Bushahar News: बिना लाइसेंस कारोबार करने वाले दुकानदारों पर होगी कानूनी कार्रवाई

Thu, 16 May 2024 05:24 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 16 May 2024 05:24 PM IST
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शहर में सात सौ कारोबारी, ढाई सौ ने ही ट्रेड लाइसेंस का करवाया नवीनीकरण
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रामपुर नगर परिषद ने चेताया, तय समयसीमा में बनवाएं लाइसेंस

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। चार जिलों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र रामपुर में सैकड़ों दुकानदारों ने अपने ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया है। इसको देखते हुए नगर परिषद ने कारोबारियों को चेताया है कि अगर उन्होंने लाइसेंस को समय रहते रिन्यू नहीं करवाया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर परिषद ने ऐसे सभी कारोबारियों को लाइसेंस का नवीनीकरण करवाने की हिदायत दी है। नियमों के तहत नगर परिषद रामपुर क्षेत्र की परिधि के तहत कारोबार कर रहे सभी दुकानदारों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए ट्रेड लाइसेंस बनाना अनिवार्य किया गया है। कार्यकारी अधिकारी डॉ. वरुण शर्मा ने बताया कि नगर परिषद के तहत आने वाले ऐसे व्यापारी जिन्होंने अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं बनाए हैं, वे जल्द अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा लें। यह ट्रेड लाइसेंस एक अप्रैल 2024 से वार्षिक, पांच, दस और 15 वर्षीय आधार पर बनाए जा रहे हैं । छोटे स्तर के व्यापारियों को एक वर्ष का लाइसेंस बनाने के लिए 100 रुपये, पांच वर्ष के 400 रुपये, दस वर्ष के लिए 700 और 15 वर्ष के लिए 1,300 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए 200, 800, 1,400 और 2,600 रुपये, जबकि बड़े व्यापारियों के लिए 500, 2,000, 3,500 और 6,500 रुपये शुल्क तय किया गया है। नगर परिषद के मुताबिक व्यापार मंडल के आंकड़ों के मुताबिक शहर में कारोबार कर रहे व्यापारियों की संख्या सात सौ के करीब है, लेकिन इसमें केवल 250 कारोबारियों ने ही अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करवाया है। ऐसे व्यापारियों को विलंब शुल्क से बचने के लिए नप ने जल्द लाइसेंस रिन्यू करने के लिए कहा गया है। कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि जिन व्यापारियों के ट्रेड लाइसेंस अवधि समाप्त हो गई है, वे किसी भी कार्य दिवस में नगर परिषद कार्यालय रामपुर आकर तय समयसीमा के भीतर ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण करवा सकते हैं। समयसीमा समाप्ति के बाद विलंब शुल्क के साथ इसका नवीनीकरण किया जा सकेगा। उन्होंने चेताया कि रामपुर नगर परिषद में जो व्यापारी बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यावसाय करता हुआ पाया गया तो उसका चालान काटने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
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