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Rampur Bushahar News: न्यायालय के आदेशों के बावजूद बकाया राशि का भुगतान न होने से पेंशनरों में रोष
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रोहड़ू। उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग सहित अन्य विभागों में पेंशनरों को लीव इन कैशमेंट संशोधित न करने और बकाया राशि का भुगतान न होने पर रोष जताया है।
राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपन डोगरा, राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संगठन मंत्री बृजलाल शर्मा ने बताया कि विभागों में ट्रेजरी अधिकारी बहाना बनाकर पेंशनरों को परेशान कर रहे हैं।
वित्त विभाग ने सभी विभागों को बकाया राशि का भुगतान करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। बावजूद इसके भुगतान नहीं हुआ। इस कारण लोक निर्माण और जलशक्ति विभाग रोहड़ू में ही सैकड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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उन्होंने बताया कि अभी तक रोहड़ू में कई कर्मियों को संशोधित ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं मिले हैं। इस कारण कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष है। संघ की मांग है कि शीघ्र जांच करके सरकारी आदेशों की पालना न करने वाले संबंधित कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र ही भुगतान नहीं हुए तो मामला उच्च न्यायालय में ले जाया जाएगा। इसमें अदालत की अवमानना का केस भी दायर किया जाएगा। इसकी जिम्मेवारी विभाग के अधिकारियों की होगी।
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राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपन डोगरा, राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संगठन मंत्री बृजलाल शर्मा ने बताया कि विभागों में ट्रेजरी अधिकारी बहाना बनाकर पेंशनरों को परेशान कर रहे हैं।
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वित्त विभाग ने सभी विभागों को बकाया राशि का भुगतान करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। बावजूद इसके भुगतान नहीं हुआ। इस कारण लोक निर्माण और जलशक्ति विभाग रोहड़ू में ही सैकड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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उन्होंने बताया कि अभी तक रोहड़ू में कई कर्मियों को संशोधित ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं मिले हैं। इस कारण कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष है। संघ की मांग है कि शीघ्र जांच करके सरकारी आदेशों की पालना न करने वाले संबंधित कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र ही भुगतान नहीं हुए तो मामला उच्च न्यायालय में ले जाया जाएगा। इसमें अदालत की अवमानना का केस भी दायर किया जाएगा। इसकी जिम्मेवारी विभाग के अधिकारियों की होगी।