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Rampur Bushahar News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

Mon, 08 Jan 2024 07:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 08 Jan 2024 07:55 PM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर (रेप एंड पोक्सो/फास्ट ट्रेक) स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाया फैसला
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अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। सात वर्षीय बच्ची से दुराचार करने वाले वाले दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर (रेप एंड पोक्सो/फास्ट ट्रेक) स्थित रामपुर की अदालत ने पांच वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर (रेप एंड पोक्सो/फास्ट ट्रेक) स्थित रामपुर की अदालत ने नेपाली मूल के कमल बहादुर निवासी हाल मजदूर ठाकुर सिंह निवासी कंडी काशापाट को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि दिनांक 28 मार्च 2022 को पीड़िता, जिसकी उम्र सात वर्ष थी, एक दिन घर में अपने भाई के साथ खेल रही थी। उनकी माता गांव में किसी के घर गई थी और जब वह वापस घर आई तो बेटे ने कहा कि पीडि़ता को एक नेपाली उठाकर जंगल की तरफ ले गया और उसे नेपाली ने धक्का दिया। इसके बाद घर वाले पीड़िता की तलाश में जंगल की तरफ गए तो देखा कि नेपाली ने बच्ची को गोद में उठा रखा था। परिवार वालों ने उससे बच्ची को छुड़वाया। नेपाली ने शराब का सेवन किया था। बच्ची ने बताया कि आरोपी उसको गोदी में उठा कर अश्लील हरकतें कर रहा था। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस थाना रामपुर में मामला दर्ज किया गया। अभियोग की तफ्तीश एएसआई चैल राम ने अमल में लाई। अदालत में कुल 14 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल और कमल चंदेल ने की।
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