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Rampur Bushahar News: मारमीट के मामले में 32 दोषियों को सुनाई तीन साल की सजा सुनाई

Mon, 18 Mar 2024 07:38 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 18 Mar 2024 07:38 PM IST
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न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ वरिष्ठ दीवानी जज एवं न्यायिक दंडाधिकारी धीरु ठाकुर की अदालत ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी

रिकांगपिओ (किन्नौर)। न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ में वरिष्ठ दीवानी जज एवं न्यायिक दंडाधिकारी धीरु ठाकुर की अदालत ने मारपीट के मामले में 32 दोषियों को तीन साल की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला न्यायवादी किन्नौर ने बताया कि 19 अगस्त 2013 को किन्नर कैलाश यात्रा कमेटी जिला किन्नौर के महासचिव प्रवीण नेगी और अन्य साथियों ने रिकांगपिओ थाना में किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान भंडारे में तांगलिंग गांव और पोवारी गांव के कुछ लोगों पर किन्नर कैलाश यात्रा कमेटी के अध्यक्ष विपलकांत से मारपीट की और भंडारे का सामान जलाने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 149, 109, 435, 296 और 323 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 13 गवाह पेश हुए। सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 32 दोषियों को सजा सुनाई है। इसके तहत धारा 147 के तहत 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है। वहीं दोषियों पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में छह महीने के कठोर कारावास के साथ डेढ़ वर्ष की साधारण सजा भुगतनी होगी। जुर्म जेर धारा 323 के तहत अदालत ने एक वर्ष की साधारण सजा और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक महीने की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतना होगी। जुर्म जेर धारा 435 के तहत दोषियों को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है। इसमें एक साल के कठोर की सजा और दो साल की साधारण सजा होगी। इसके अलावा 30,000 रुपये राशि भुगतान करना होगा। अगर दोषियों ने जुर्माने का भुगतान नहीं किया तो उन्हें 3 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतानी पड़ेगा। इसके अतिरिक्त 25,000 रुपये पीड़ित को प्रदान करने और 50,000 रुपये अभियोजन शाखा को देने के बारे में आदेश पारित किए हैं।
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