फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   meal and edibal food rate decided by kinnaur adminstration

किन्नौर में 90 रुपये में मिलेगा भर पेट खाना

Wed, 18 Aug 2021 08:02 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Aug 2021 08:02 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रिकांगपिओ (किन्नौर)। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने किन्नौर जिले के लिए आम उपभोक्ताओं को उचित दरों पर विभिन्नि वस्तुओं के टैक्स और अन्य चार्जिस सहित अधिकतम परचून मूल्य निर्धारित किए हैं। इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके अनुसार बकरी और मेडे़ के मांस की कीमत 480 रुपये प्रति किलो, सुअर का मांस 280 रुपये प्रति किलो, चिकन ड्रेस्ड स्किनलैस 240 रुपये प्रति किलो, ब्रॉयलर ड्रेस्ड स्किनलैस 240 रुपये प्रति किलो, मछली 220 रुपये प्रति किलो, फ्राइड मछली 350 रुपये प्रति किलो और चिकन पकौड़ा 350 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ढाबों में बिकने वाले पक्के भोजन में फुल डाइट का मूल्य 90 रुपये निर्धारित किया गया है।
इसमें चावल, चपाती, दाल-सब्जी और कड़ी शामिल है। हाफ डाइट का मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया है। स्टफ्ड परांठा 25 रुपये, दाल-मक्खनी 80 रुपये, दाल फ्राइड 60 रुपये, रायता 25 रुपये, चना-पूरी, सब्जी और दही के साथ 50 रुपये तय किया गया है।
विज्ञापन

पालक/मटर/शाही-पनीर प्रति प्लेट 90 रुपये, मीट जिसमें 200 ग्राम के 5 पीस हो प्रति प्लेट तरी सहित 140 रुपये, चिकन प्रति प्लेट 120 रुपये, 75 ग्राम समोसा 15 रुपये, चाय 10 रुपये, 2 समौसे-चने सहित 40 रुपये, वेज चॉउमिन फुल प्लेट 80 रुपये और हॉफ प्लेट 40 रुपये, नॉन वेज चॉउमिन फुल प्लेट 100 रुपये और हॉफ प्लेट 50 रुपये, वेज थुपा फुल प्लेट 80, हॉफ प्लेट 40 रुपये, वेज मोमो 80 और हॉफ प्लेट 40 रुपये।
विज्ञापन
विज्ञापन

दूध प्रति लीटर 45 रुपये, उबला दूध 50 रुपये प्रति लीटर, खुला पनीर 280 रुपये प्रति किलो, दही 60 रुपये प्रति किलो, मिल्क पैक्ड, पनीर पैक्ड और कोल्ड ड्रिंक पैकेट और बोतल में दिखाए गए मूल्य के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकानदार को प्रत्येक उपभोक्ता को रसीद जारी करनी होगी।

इसकी डुप्लीकेट कॉपी जांच के उद्देश्य के लिए अपने पास रखनी होगी। सभी उपभोक्ताओं को मूल्य सूची दुकान के प्रवेश द्वार के समीप देवनागरी लिपि में लगानी होगी। इस पर मालिक या मैनेजर के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। यह अधिसूचना शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से एक माह तक वैध होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed