{"_id":"6257176d3deafc41a44a4235","slug":"lok-adalat-held-today-at-rekangpeo-rampur-hp-news-sml4056237162","type":"story","status":"publish","title_hn":"रिकांगपिओ में आज सजेगी लोक अदालत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रिकांगपिओ में आज सजेगी लोक अदालत
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रिकांगपिओ (किन्नौर)। जिले में 14 मई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। किन्नौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव निशांत वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष निम्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
इसमें धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली और पानी, भरण पोषण अन्य आपराधिक, कंपाउंडेबल और दीवानी विवाद से संबंधित मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 01786-22360 पर संपर्क कर सकते हैं।
विज्ञापन
इसमें धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली और पानी, भरण पोषण अन्य आपराधिक, कंपाउंडेबल और दीवानी विवाद से संबंधित मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 01786-22360 पर संपर्क कर सकते हैं।
विज्ञापन