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Rampur Bushahar News: हत्या के जुर्म में दो नेपाल मूल के लोगों को आजीवन कारावास, बीस हजार जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। हत्या के मामले में दो नेपाल मूल के लोगों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। दोनों को आजीवन कारावास के साथ बीस हजार जुर्माने की सजा के आदेश दिए हैं। जुर्माने का भुगतान न करने पर एक साल साधारण कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय रोहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने हत्या के दो आरोपी नेपाल मूल के निवासी 32 वर्षीय दीपक और 62 वर्षीय इंद्र बहादुर को दोषी ठहराया है। मुकदमे की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने बताया कि 17 जुलाई, 2019 की रात को आरोपी दीपक और इंद्र बहादुर ने अपने एक नेपाली साथी सुरेश की सरिया और गैंती से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। उनके एक और अन्य साथी रमेश को साधारण चोटें आई थीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सुबूत इकट्ठे किए। पुलिस थाना रोहड़ू निरीक्षक विकास शर्मा और एएसआई शांति स्वरूप ने जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय की ओर से अभियोजन पक्ष ने अभियोग में 21 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सभी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोनों नेपाली मूल के व्यक्तियों को दोषी करार दिया ।
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रोहड़ू। हत्या के मामले में दो नेपाल मूल के लोगों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। दोनों को आजीवन कारावास के साथ बीस हजार जुर्माने की सजा के आदेश दिए हैं। जुर्माने का भुगतान न करने पर एक साल साधारण कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय रोहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने हत्या के दो आरोपी नेपाल मूल के निवासी 32 वर्षीय दीपक और 62 वर्षीय इंद्र बहादुर को दोषी ठहराया है। मुकदमे की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने बताया कि 17 जुलाई, 2019 की रात को आरोपी दीपक और इंद्र बहादुर ने अपने एक नेपाली साथी सुरेश की सरिया और गैंती से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। उनके एक और अन्य साथी रमेश को साधारण चोटें आई थीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सुबूत इकट्ठे किए। पुलिस थाना रोहड़ू निरीक्षक विकास शर्मा और एएसआई शांति स्वरूप ने जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय की ओर से अभियोजन पक्ष ने अभियोग में 21 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सभी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोनों नेपाली मूल के व्यक्तियों को दोषी करार दिया ।