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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Life imprisonment to the man guilty of murdering his wife, Rs 20,000 fine

Rampur Bushahar News: पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, 20 हजार जुर्माना

Thu, 18 Jan 2024 11:45 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर Updated Thu, 18 Jan 2024 11:45 PM IST
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05 जुलाई 2020 की घटना, धर्मपुर का रहने वाला है दोषी
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जिला सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने सुनाई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी

सोलन। जिला सत्र न्यायाधीश सोलन अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने आरोपी मेहर सिंह निवासी गांव रडोधार, डाकघर धर्मपुर, जिला सोलन को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की एवज में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा न किया तो तीन माह का साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि 5 जुलाई 2020 की रात करीब 8ः15 बजे आरोपी ने अपनी पत्नी शकुंतला देवी की अपनी ही बंदूक से हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस पर मामला दर्ज किया। अभियोजन पक्ष ने मामले में कुल 19 गवाहों से
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पूछताछ की। दोनों पक्षों की बहस के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दो अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई।
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