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संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए समान न्याय : अनिल शर्मा
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रोहड़ू की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलसा(करालश) में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में मौजूद
कारालश में लगा विधिक साक्षरता शिविर, लोगों को अधिकारों के प्रति किया जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। रोहड़ू उपमंडल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बलसा (कारालश) में रविवार को विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में मुख्यअतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहड़ू अनिल शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकरण रोहड़ू के अध्यक्ष अनीश कुमार ने की। शिविर में विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता के साथ आपदा पीड़ितों के पुनर्वास, नशा निवारण और पर्यावरण संरक्षण पर जानकारी दी गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहड़ू अनिल शर्मा ने कहा कि । संविधान के अनुच्छेद 39(ए) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय समान है। उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों जैसे महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और आपदा पीड़ितों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं उपमंडल स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नागरिक मुफ्त कानूनी परामर्श और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उपमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकरण, रोहड़ू के अध्यक्ष अनीश कुमार ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों एवं वक्ताओं का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम धर्मेश रामौत्रा ने आपदा पीड़ितों के पुनर्वास की प्रक्रिया, राहत प्रबंधन और प्रशासन की भूमिका पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपदा के समय प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सभी नागरिकों को भी राहत कार्यों में सहयोग करना चाहिए। डीएसपी प्रणव चौहान, चिकित्सा अधिकारी डॉ. रविंद्र शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तेनजिन नेगी, अधिवक्ता निधि रेटका और अधिवक्ता पुनीत, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर संजीव भारद्वाज, तहसील कल्याण अधिकारी आदर्श दत्ता ने भी लोगों को जागरूक किया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। रोहड़ू उपमंडल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बलसा (कारालश) में रविवार को विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में मुख्यअतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहड़ू अनिल शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकरण रोहड़ू के अध्यक्ष अनीश कुमार ने की। शिविर में विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता के साथ आपदा पीड़ितों के पुनर्वास, नशा निवारण और पर्यावरण संरक्षण पर जानकारी दी गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहड़ू अनिल शर्मा ने कहा कि । संविधान के अनुच्छेद 39(ए) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय समान है। उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों जैसे महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और आपदा पीड़ितों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं उपमंडल स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नागरिक मुफ्त कानूनी परामर्श और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उपमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकरण, रोहड़ू के अध्यक्ष अनीश कुमार ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों एवं वक्ताओं का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम धर्मेश रामौत्रा ने आपदा पीड़ितों के पुनर्वास की प्रक्रिया, राहत प्रबंधन और प्रशासन की भूमिका पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपदा के समय प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सभी नागरिकों को भी राहत कार्यों में सहयोग करना चाहिए। डीएसपी प्रणव चौहान, चिकित्सा अधिकारी डॉ. रविंद्र शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तेनजिन नेगी, अधिवक्ता निधि रेटका और अधिवक्ता पुनीत, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर संजीव भारद्वाज, तहसील कल्याण अधिकारी आदर्श दत्ता ने भी लोगों को जागरूक किया।