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Rampur Bushahar News: श्रम कल्याण बोर्ड ने पात्र लाभार्थियों को दिए साढ़े 10 लाख रुपये के लाभ

Thu, 24 Sep 2026 11:51 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:51 PM IST
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. वित्तीय वर्ष 2026-27 में 35 लाभार्थी 7 योजनाओं से हुए लाभान्वित
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. निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रदेशभर में संचालित की जा रही 14 योजनाएं

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से संचालित योजनाओं का निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को लाभ पहुंच रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपमंडल रामपुर के 35 पात्रों को विभिन्न योजनाओं के तहत साढ़े 10 लाख रुपये वित्तीय लाभ मिले हैं। श्रमिकों के कल्याण के लिए बोर्ड की योजनाएं काफी कारगर साबित हो रही हैं। प्रदेशभर में निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए श्रमिक कल्याण बोर्ड की 14 विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, विवाह, चिकित्सा, मातृत्व, आवास, मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के जोनल कार्यालय रामपुर के अंतर्गत पंजीकृत 35 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता मिली है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में श्रम कल्याण बोर्ड ने शिक्षा योजना के तहत 5 पात्रों को 56,400 रुपये, विवाह के लिए 14 पात्रों को 7,14000 रुपये, मातृत्व योजना के तहत 97,000, मृत्यु होने पर तीन परिवारों को 45,000, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 पात्रों को 45,000 रुपये और बालिका जन्म उपहार योजना के तहत 10,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी है। इस तरह बोर्ड ने विभिन्न योजनाओं के तहत पात्रों को कुल 10,59,400 रुपये की आर्थिक सहायता दी है। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 95,99,250 रुपये, वर्ष 2022-23 में 38,73,366 रुपये, वर्ष 2023-24 में 86,00,000 रुपये, 2024-25 में 31,79,730 रुपये और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 29,85,155 रुपये की आर्थिक मदद दी गई है। श्रम कल्याण अधिकारी रामपुर विक्रम सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कामगार ने गत 12 माह के दौरान किसी भी निर्माण स्थल पर कम से कम 90 दिनों तक निर्माण कार्य किया होना आवश्यक है। पात्र कामगार बोर्ड में अपना पंजीकरण करवाकर निर्धारित नियमों एवं पात्रता के अनुसार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने निर्माण क्षेत्र से जुड़े पात्र कामगारों से आग्रह किया कि वे बोर्ड की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर अपना पंजीकरण करवाएं और पात्रता के अनुसार उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।
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