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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   High Court gives stay order on disqualification of councilor

Rampur Bushahar News: पार्षद को अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट ने दिया स्थगन आदेश

Thu, 02 Jan 2025 11:16 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jan 2025 11:16 PM IST
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ठियोग के पार्षद विवेक पर एनएच पांच पर अतिक्रमण का था आरोप
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संवाद न्यूज एजेंसी

ठियोग (रामपुर बुशहर)। नगर परिषद ठियोग के पार्षद विवेक थापर को शहरी विकास विभाग ने पार्षद पद पर अयोग्य घोषित करने के आदेश पर उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश दिया है।




गौरतलब है कि पार्षद थापर पर एनएच पांच पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था। उसके खिलाफ थापर ने उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए न्याय की मांग की थी। निजी स्वयंसेवी संस्था आस्था फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सुशील कुमार की शिकायत की प्रशासनिक जांच के बाद 30 दिसंबर को उन्हें पार्षद पद से अयोग्य ठहराया था। उनके खिलाफ शिकायत थी कि उनके पिता का जो मकान ठियोग में राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ है, वह अतिक्रमण के दायरे में आता है। प्रेसवार्ता में विवेक थापर ने उन्हें इस मामले में उच्च न्यायालय से राहत मिलने का खुलासा किया। उन्होंने उन पर लगे आरोपों का निराधार बताया। उन्होंने कहा की जिस मकान को लेकर शिकायत है, वह 70 साल पहले का बना था, जो उनके दादा ने कई दशक पहले खरीदा था। प्रेसवार्ता के दौरान थापर थापर के साथ अध्यक्ष संजय शर्मा, उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, पार्षद अनिल ग्रोवर, मनोनीत पार्षद रविंद्र सिंह, कपिल शर्मा, वीना शर्मा और रवि शांडिल भी मौजूद रहे।
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