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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Grandfather's killer sentenced to five years' rigorous imprisonment

Rampur Bushahar News: दादा के हत्यारे को पांच साल के कठोर कारावास की सजा

Mon, 24 Apr 2023 10:34 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 24 Apr 2023 10:34 PM IST
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रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश रामपुर स्थित किन्नौर ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दादा की हत्या के दोषी त्याग राम पुत्र सोहन लाल आयु 34 साल गांव कटेली, देवरी तहसील आनी जिला कुल्लू को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल 2020 को मृतक ने अपने पोते त्याग राम और अन्य दो व्यक्तियों को शौचालय बनाने के काम पर लगाया था।
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काम खत्म होने के बाद दोनों व्यक्ति अपने घर चले गए। आरोपी अपने दादा के पास ही रुक गया। दादा अपने पोते को अपनी संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाह रहा था क्योकि त्याग राम उनकी देखभाल नहीं कर रहा था। इसी बात को लेकर त्याग राम ने गुस्से में आकर अपने दादा मारना शुरू कर दिया और उसका सिर फर्श पर पटक दिया। इस मारपीट के बाद वह वहां से अपने घर चला गया।
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इसके बाद सुबह पड़ोसियों ने पिता के घायल होने की सूचना बेटे को दी गई। मौके पर पहुंचे बेटे तो देखा कि उसका पिता घायल अवस्था में खून से लथपथ पड़ा था। उसे इलाज के लिए वह अस्पताल ले गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पोते त्याग राम के खिलाफ धारा-302 के तहत थाना आनी में मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत में 15 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत में सिद्ध हुआ कि पोते त्याग राम ने अपने दादा के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल और केएस जरयाल ने की।
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