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Rampur Bushahar News: दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी पर दोष साबित होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए किन्नौर जिले के गांव बारंग, तहसील कल्पा के सुंदर कुमार को पांच साल की सशक्त कारावास की सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 24 जुलाई, 2018 को पीड़िता घर पर अकेली सो रही थी। रात करीब 12 बजे सुंदर कुमार दीवार फांद कर पीड़िता के घर में आ घुसा। यहां पहुंचकर उसने पीड़िता को पकड़ा और उसके साथ जबरन बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता ने जैसे-तैसे अपने को आरोपी से बचाया और शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनते ही साथ लगते घरों और गांव के लोग बाहर निकले और मौका देखते ही आरोपी वहां से फरार हो गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना रिकांगपिओ में मामला दर्ज करवाया गया। अदालत में कुल 18 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को बलात्कार करने की कोशिश के जुर्म में यह सजा सुनाई। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी पर दोष साबित होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए किन्नौर जिले के गांव बारंग, तहसील कल्पा के सुंदर कुमार को पांच साल की सशक्त कारावास की सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 24 जुलाई, 2018 को पीड़िता घर पर अकेली सो रही थी। रात करीब 12 बजे सुंदर कुमार दीवार फांद कर पीड़िता के घर में आ घुसा। यहां पहुंचकर उसने पीड़िता को पकड़ा और उसके साथ जबरन बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता ने जैसे-तैसे अपने को आरोपी से बचाया और शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनते ही साथ लगते घरों और गांव के लोग बाहर निकले और मौका देखते ही आरोपी वहां से फरार हो गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना रिकांगपिओ में मामला दर्ज करवाया गया। अदालत में कुल 18 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को बलात्कार करने की कोशिश के जुर्म में यह सजा सुनाई। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।