फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   चरस मामले में एक व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास

चरस मामले में एक व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास

Mon, 24 Jun 2019 10:28 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 24 Jun 2019 10:28 PM IST
विज्ञापन
हरियाणा के लिए आवश्यक
विज्ञापन


चरस तस्कर को 10 वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माना
एक किलो चरस के साथ बजीरबावड़ी में पकड़ा गया था रविंद्र
एक लाख का जुर्माना, अदा नहीं करने पर होगा अतिरिक्त कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
रामपुर बुशहर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने एक व्यक्ति को चरस तस्करी के आरोप में दोषी पाए जाने पर दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान रविंद्र कुमार, पुत्र बेलेराम गांव ओवराखेरी, हरियाणा के तौर पर हुई है। दोषी को एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा करने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक 30 जून 2010 को पुलिस रामपुर से तीन किलोमीटर आगे बजीरबावड़ी के समीप ब्रौ पुलिस गश्त पर थी। उस समय शाम के करीब सात बजे एक व्यक्ति निरमंड की तरफ से पैदल पुल की तरफ आ रहा था। पुलिस ने उसे रोका और उससे पूछताछ की। पुलिस को देखकर वह हड़बड़ा गया और अपनी सही पहचान छुपाने लगा। जिस पर पुलिस ने उसकी तलाशी ली जिसमें उसके बैग से एक किलो चरस बरामद की गई। जिसके बाद उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। जिसके बाद यह मामला कोर्ट में चला और करीब नौ वर्ष बीत जाने के बाद इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया गया। इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed