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Rampur Bushahar News: रोहड़ू में बिजली बिल बकाया पर सख्ती, 15 दिन में कटेगा कनेक्शन
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बोर्ड ने दो माह या उससे अधिक समय से बिल जमा न कराने वालों दी चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। विद्युत उपमंडल रोहड़ू ने बकाया बिजली बिलों का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। उपभोक्ताओं को 15 दिन के भीतर बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। यह चेतावनी उन उपभोक्ताओं के लिए है, जिन्होंने पिछले दो माह या उससे अधिक समय से अपने बिलों का भुगतान नहीं किया है। बिजली बोर्ड ने नोटिस जारी कर भुगतान के लिए 15 दिन की समयसीमा तय की है। निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर नियमानुसार कनेक्शन काट दिए जाएंगे। सहायक अभियंता शमशेर सिंह ठाकुर ने उपभोक्ताओं से असुविधा से बचने के लिए समय पर बिल भुगतान करने की अपील की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कनेक्शन कटने के बाद उसे पुनः बहाल करवाने के लिए उपभोक्ताओं को बकाया बिल के साथ 250 रुपये पुनः संयोजन शुल्क भी जमा करवाना होगा। यह शुल्क जमा होने के बाद ही विद्युत आपूर्ति बहाल की जाएगी। बिजली बोर्ड ने उन उपभोक्ताओं को लक्षित किया है जिनके बिल दो माह से अधिक समय से लंबित हैं। नोटिस के माध्यम से उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। विद्युत उपमंडल रोहड़ू ने बकाया बिजली बिलों का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। उपभोक्ताओं को 15 दिन के भीतर बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। यह चेतावनी उन उपभोक्ताओं के लिए है, जिन्होंने पिछले दो माह या उससे अधिक समय से अपने बिलों का भुगतान नहीं किया है। बिजली बोर्ड ने नोटिस जारी कर भुगतान के लिए 15 दिन की समयसीमा तय की है। निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर नियमानुसार कनेक्शन काट दिए जाएंगे। सहायक अभियंता शमशेर सिंह ठाकुर ने उपभोक्ताओं से असुविधा से बचने के लिए समय पर बिल भुगतान करने की अपील की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कनेक्शन कटने के बाद उसे पुनः बहाल करवाने के लिए उपभोक्ताओं को बकाया बिल के साथ 250 रुपये पुनः संयोजन शुल्क भी जमा करवाना होगा। यह शुल्क जमा होने के बाद ही विद्युत आपूर्ति बहाल की जाएगी। बिजली बोर्ड ने उन उपभोक्ताओं को लक्षित किया है जिनके बिल दो माह से अधिक समय से लंबित हैं। नोटिस के माध्यम से उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है।