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नाबालिक के साथ रेप साबित होने पर आरोपी को सात साल का कारावास , दस हजार रूपये जुर्माना

Mon, 09 Mar 2020 11:00 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Mar 2020 11:00 PM IST
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रामपुर बुशहर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत ने नाबालिगसे दुष्कर्म करने के जुर्म में झारखंड निवासी को दोषी करार देते हुए धारा 376, 506 आईपीसी 4,6 पोक्सो एक्ट के तहत सात साल कारावास और दस हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना समय पर न देने पर एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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प्राप्त जानकारी के मुताबिक 19 जनवरी को रामपुर तहसील के तहत आते एक गांव की नाबालिग अचानक बीमार हो गई। उसके बाद नाबालिग के परिजन उसे कमला नेहरू अस्पताल शिमला ले गए जहां चिकित्सकों ने उसकी जांच की तो उसके साथ दुष्कर्म और गर्भवती होने का मामला सामने आया। इसके बाद लड़की के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना रामपुर में मामला दर्ज करवाया। झारखंड निवासी आरोपी के खिलाफ धारा 376, 506 आईपीसी धारा 4,6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। आरोप साबित होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत ने आरोपी को सात साल का कारावास और 10 हजार जुर्माना लगाया है। दोषी को जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा और अतिरिक्त न्यायवादी पृथ्वी नेगी ने की।
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