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Rampur Bushahar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल का कारावास
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अदालत ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
नाबालिग को अगवा कर किया था दुष्कर्म
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने तबरेज आलम और लखिंद्र को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सुनाया गया है।
उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना 26 सितंबर 2025 को हुई थी। पीड़िता अपनी पड़ोसी लड़की के साथ शाम करीब 8:00 बजे रामलीला देखने गई थी। रात करीब 9:30 बजे वह रामलीला मैदान से अकेली अपने क्वार्टर लौट रही थी। तभी सड़क पर एक पिकअप उसके सामने आकर रुकी। आरोपी तबरेज आलम उर्फ बिराज ने पीड़िता को गाड़ी के अंदर खींच लिया। इसके बाद तबरेज और लखिंद्र पीड़िता को जंगल की तरफ ले गए। गाड़ी रोककर दोनों ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।
दोषी तबरेज आलम उर्फ बिराज (26) पश्चिम चंपारण, बिहार का निवासी है। दूसरा दोषी लखिंद्र उर्फ लक्की (24) किन्नौर के निचार गांव का रहने वाला है। पीड़िता के चिल्लाने पर दोनों आरोपियों ने उसे सड़क पर उतार दिया। पुलिस ने मामले की गहन जांच की। जांच पूरी होने पर चालान पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने इस मामले में कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए।
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नाबालिग को अगवा कर किया था दुष्कर्म
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने तबरेज आलम और लखिंद्र को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सुनाया गया है।
उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना 26 सितंबर 2025 को हुई थी। पीड़िता अपनी पड़ोसी लड़की के साथ शाम करीब 8:00 बजे रामलीला देखने गई थी। रात करीब 9:30 बजे वह रामलीला मैदान से अकेली अपने क्वार्टर लौट रही थी। तभी सड़क पर एक पिकअप उसके सामने आकर रुकी। आरोपी तबरेज आलम उर्फ बिराज ने पीड़िता को गाड़ी के अंदर खींच लिया। इसके बाद तबरेज और लखिंद्र पीड़िता को जंगल की तरफ ले गए। गाड़ी रोककर दोनों ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।
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दोषी तबरेज आलम उर्फ बिराज (26) पश्चिम चंपारण, बिहार का निवासी है। दूसरा दोषी लखिंद्र उर्फ लक्की (24) किन्नौर के निचार गांव का रहने वाला है। पीड़िता के चिल्लाने पर दोनों आरोपियों ने उसे सड़क पर उतार दिया। पुलिस ने मामले की गहन जांच की। जांच पूरी होने पर चालान पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने इस मामले में कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए।
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