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Rampur Bushahar News: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक की मां को मिलेगा 14.87 लाख मुआवजा

Sat, 01 Nov 2025 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 01 Nov 2025 11:55 PM IST
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मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने के दिए आदेश
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साल 2021 में सड़क हादसे में चली गई थी युवक की जान

संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक की मां को 14,87,800 रुपये का मुआवजा मिलेगा। रामपुर स्थित मोटर दावा न्यायाधिकरण किन्नौर ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमा करने वाली कंपनी को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

हादसा साल 2021 में हुआ था। युवक अपने एक अन्य साथी के साथ कार में सवार होकर शादी समारोह में जा रहा था। इसी बीच हादसा हो गया। साल 2022 में मृतक पंकज निवासी गांव पनागली तहसील निरमंड जिला कुल्लू की मां ने मोटर दावा न्यायाधिकरण में मुआवजा के लिए याचिका दायर की। याचिका के अनुसार 21 नवंबर 2021 को पंकज एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए निरमंड से देवनगर एक कार में जा रहा था। वाहन उसके ही गांव का एक अन्य युवक चला रहा था। शालून कैंची के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में दोनों की मृत्यु हो गई। मृतक पंकज आर्मी कैंप अवेरी में कार्यरत था। वह रखरखाव कार्य से 15 हजार रुपये प्रति माह और कृषि कार्य से प्रतिवर्ष 2,50,000 रुपये कमाता था। मामले में कार के मालिक और वाहन का बीमा करने वाली कंपनी को प्रतिवादी बनाया गया। कार मालिक ने याचिका का विरोध किया। दलील दी कि याचिकाकर्ता का दावा अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। दुर्घटना अचानक यांत्रिक खराबी के कारण हुई थी, मृतक चालक गुलशन दुर्घटना के समय लापरवाह नहीं था। उसके वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था। दुर्घटना के समय कार बीमा कंपनी के साथ बीमाकृत थी। यदि न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि याचिकाकर्ता मुआवजे का हकदार है तो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है। बीमा कंपनी ने भी आपत्तियां उठाईं। दलील दी कि विचाराधीन वाहन बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था। मृतक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। वर्तमान याचिका कार मालिक के साथ मिलीभगत से दायर की गई है। इसलिए याचिका को खारिज किया जाए। न्यायाधिकरण ने फैसले में बताया है कि सभी मुद्दों पर निष्कर्षों के परिणामस्वरूप दावा याचिका को लागत के साथ अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ता को इस याचिका के दायर होने की तिथि से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 14,87,800 रुपये का मुआवजा दिया जाए। बीमाकर्ता इस मुआवजे को देगा।
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