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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Convict sentenced to three years of rigorous imprisonment in charas smuggling case

Rampur Bushahar News: चरस तस्करी मामले में दोषी को तीन साल का कठोर कारावास

Thu, 03 Sep 2026 11:45 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:45 PM IST
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अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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294 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था केशवानंद

संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। चरस तस्करी के एक मामले में शिमला की अदालत ने आरोपी केशवानंद को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। केशवानंद को 294 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था। यह मामला ठियोग पुलिस थाने में 23 जुलाई, 2020 को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा-20 के तहत दर्ज किया गया था। आरोपी 53 वर्षीय केशवानंद सिरमौर जिले के राजगढ़ का निवासी है। उसे 294 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। शिमला पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर समय पर चालान अदालत में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में साक्ष्य मजबूती से प्रस्तुत किए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सीबीआई), शिमला की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने केशवानंद को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि शिमला पुलिस ने इस मामले में गहन जांच की। जांच पूरी होने के बाद समयबद्ध तरीके से चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने मामले की प्रभावी पैरवी की। उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस कार्रवाई से मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस के प्रयासों को बल मिला है।
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