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Rampur Bushahar News: चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की कैद
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अदालत ने 4.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने दोषी को एक साल की साधारण कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहड़ू की अदालत ने दोषी उत्तम चंद पर 4.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि शिकायतकर्ता गुलत राम को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। यह मामला 2018 के सेब सीजन से जुड़ा है। गुलत राम ने अपना सेब का बगीचा उत्तम चंद को 4.50 लाख रुपये में पट्टे पर दिया था। उत्तम चंद ने भुगतान के लिए 15 अक्तूबर 2019 को 4.50 लाख रुपये का एक चेक जारी किया। यह चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण दो बार बाउंस हो गया। इसके बाद गुलत राम ने उत्तम चंद को कानूनी नोटिस भेजा। हालांकि, उसने जानबूझकर नोटिस लेने से इन्कार कर दिया। अदालत ने पाया कि उत्तम चंद ने अपने बयान में सेब का बगीचा पट्टे पर लेने और चेक जारी करने की बात स्वीकार की थी। उसने अदालत में 25 हजार रुपये का आंशिक भुगतान भी किया था। उत्तम चंद ने दावा किया था कि उसने पहले ही 1.50 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था। हालांकि, वह इस दावे के समर्थन में कोई विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर सका। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके खाली चेक का दुरुपयोग किया गया था। अदालत ने पाया कि उसने चेक के दुरुपयोग के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया। दोषी ने बचाव में कोई गवाह भी पेश नहीं किया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने दोषी को एक साल की साधारण कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहड़ू की अदालत ने दोषी उत्तम चंद पर 4.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि शिकायतकर्ता गुलत राम को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। यह मामला 2018 के सेब सीजन से जुड़ा है। गुलत राम ने अपना सेब का बगीचा उत्तम चंद को 4.50 लाख रुपये में पट्टे पर दिया था। उत्तम चंद ने भुगतान के लिए 15 अक्तूबर 2019 को 4.50 लाख रुपये का एक चेक जारी किया। यह चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण दो बार बाउंस हो गया। इसके बाद गुलत राम ने उत्तम चंद को कानूनी नोटिस भेजा। हालांकि, उसने जानबूझकर नोटिस लेने से इन्कार कर दिया। अदालत ने पाया कि उत्तम चंद ने अपने बयान में सेब का बगीचा पट्टे पर लेने और चेक जारी करने की बात स्वीकार की थी। उसने अदालत में 25 हजार रुपये का आंशिक भुगतान भी किया था। उत्तम चंद ने दावा किया था कि उसने पहले ही 1.50 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था। हालांकि, वह इस दावे के समर्थन में कोई विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर सका। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके खाली चेक का दुरुपयोग किया गया था। अदालत ने पाया कि उसने चेक के दुरुपयोग के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया। दोषी ने बचाव में कोई गवाह भी पेश नहीं किया।