फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   bail to accused by court

Rampur Bushahar News: 12 ग्राम हेरोइन मामले में आरोपी को 50 हजार के मुचलके पर जमानत

Tue, 01 Sep 2026 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
रामपुर बुशहर। मादक पदार्थ अधिनियम के तहत गिरफ्तार आरोपी को रोहड़ू की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। आरोपी को 30 अक्तूबर 2025 को 12.42 ग्राम हेरोइन और 63,690 रुपये नकदी के साथ पकड़ा गया था। विशेष न्यायाधीश ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया।
विज्ञापन

आरोपी नीलम को जुब्बल पुलिस ने पुराना जुब्बल से गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 25 और 29 के तहत मामला दर्ज हुआ था। वह गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में था। इस मामले में उसकी सह-आरोपी को प्रदेश उच्च न्यायालय पहले ही जमानत दे चुका है। नीलम ने अपनी याचिका में जांच पूरी होने का तर्क दिया था। उसने कहा था कि उसके भागने की कोई संभावना नहीं है। अदालत ने अपने आदेश में जांच पूरी होने की बात कही। मुकदमा अब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर है। अदालत ने कहा कि आरोपी को अनिश्चितकाल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। रिकॉर्ड में गवाहों को प्रभावित करने का सबूत नहीं है। केवल आशंका पर उसकी स्वतंत्रता कम नहीं की जा सकती। जमानत की शर्तों में गवाहों को प्रभावित न करना शामिल है। उसे हर सुनवाई पर अदालत में पेश होना होगा। शर्तों के उल्लंघन पर अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed