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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Bail granted to accused in attempted murder case involving gunshot injury

Rampur Bushahar News: गोली लगने से चोट नहीं, हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को जमानत

Fri, 07 Aug 2026 11:04 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 07 Aug 2026 11:04 PM IST
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गोली लगने से चोट नहीं, हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को जमानत . 22 फरवरी से हिरासत में था आरोपी, 50 हजार मुचलके पर जमानत का आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किन्नौर (रामपुर बुशहर) ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। इतनी ही राशि की एक स्थानीय जमानत भी देनी होगी। आरोपी सुरेश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज था। अदालत ने पाया कि पीड़ित को गोली लगने से कोई चोट नहीं आई थी। मेडिकल रिपोर्ट में भी गोली से चोट की संभावना का उल्लेख नहीं था। आरोपी 22 फरवरी से हिरासत में था। वह पांच महीने से अधिक समय से जेल में है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चालान भी अदालत में पेश किया जा चुका है। अदालत ने कहा कि आरोपी को अब और हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 22 फरवरी को राजेश और सुरेश के बीच वित्तीय लेनदेन को लेकर झगड़ा हुआ था। आरोप है कि सुरेश कुमार ने अपनी गाड़ी से बंदूक निकालकर राजेश को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद गोली चलाई गई, जिससे राजेश की गाड़ी का शीशा टूट गया। पीड़ित को सिर में चोट लगने का भी आरोप है। पुलिस थाना झाकड़ी में हत्या का प्रयास और धमकी देने की धाराओं और शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई। अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट की समीक्षा के बाद पाया कि पीड़ित को गोली लगने से कोई चोट नहीं आई थी। यह भी स्पष्ट हुआ कि दोनों पक्षों के बीच वित्तीय विवाद था। घटना के समय पीड़ित के साथ उसकी गाड़ी में तीन अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे। अदालत ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समान मामलों में दिए गए फैसलों का भी हवाला दिया। अदालत ने कहा कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है।
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