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Rampur Bushahar News: चेक बाउंस के मामले में सेब ठेकेदार को एक साल के साधारण कारावास की सजा

Thu, 06 Nov 2025 11:35 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 06 Nov 2025 11:35 PM IST
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अदालत ने दोषी को 5.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
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सेब के डिब्बे खरीदने के लिए दिए गए चेक हुआ था बाउंस

संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। चेक बाउंस के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर की अदालत ने सेब ठेकेदार को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ में उसे 5.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने सेब के डिब्बे खरीदने की एवज में चेक दिया था, जो बाउंस हो गया। मामले के शिकायतकर्ता कुल्लू के हरीश ने आरोपी किन्नौर के सत्यजीत के खिलाफ शिकायत दी थी। दोनों ही सेब के ठेकेदार हैं। वर्ष 2015 में शिकायतकर्ता ने शिमला और किन्नौर के विभिन्न उत्पादकों से सेब की फसल खरीदी। आरोपी ने शिकायतकर्ता से 2.90 लाख रुपये की कीमत के पेक सेब के डिब्बे खरीदे और राशि को सीधे बैंक खाते में जमा करने का वादा किया, लेकिन उसने राशि जमा नहीं की। इसके बाद उसने 2.90 लाख रुपये की राशि का चेक दिया, जो बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी से उक्त राशि की मांग की, लेकिन उसने टाल दिया। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उक्त राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी को एनआई अधिनियम की धारा-138 के अनुसार वैधानिक मांग नोटिस भेजा। आरोपी को नोटिस प्राप्त हुआ, लेकिन उसने फिर भी कोई भुगतान नहीं किया। इसके बाद शिकायत दर्ज की गई। अदालत के निर्णय के अनुसार अभियुक्त यह साबित करने में विफल रहा कि शिकायतकर्ता के प्रति उसका कोई कानूनी दायित्व नहीं है। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायतकर्ता ने अभिलेख पर ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने मामले को साबित कर दिया है। अभियुक्त को एनआई अधिनियम की धारा-138 के अंतर्गत किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। दोषी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई जाती है। इसके अतिरिक्त, दोषी को शिकायतकर्ता को 5,80,000 रुपये की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया जाता है।
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