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सभी महिलाएं मुफ्त कानूनी सहायता कीं हकदार : गाजटा
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खगना पंचायत में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन
संवाद न्यूज एजेंसी
चोपाल (रोहड़ू)। उपमंडल चौपाल की खगना पंचायत में विधिक सेवा प्राधिकरण चौपाल की ओर से कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधिवक्ता मनोज गाजटा ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के भरण-पोषण के अधिकारों के बारे में जागरूक किया।
उन्होंने बाल अपराध, नशाखोरी और मनरेगा से संबंधित कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण की ओर से दी जा रही मुफ्त कानूनी सहायता की विस्तृत जानकारी दी। गाजटा ने कहा कि सभी महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति और दिव्यांगजन मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं। सामान्य वर्ग के वे लोग भी जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने घरेलू हिंसा कानून, सूचना का अधिकार (आरटीआई) और मोटर वाहन अधिनियम के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर सूरत चंदेल, राजेंद्र प्रकाश, पूर्व पंचायत समिति सदस्य रोहित शर्मा और पीएलवी राम लाल शर्मा भी उपस्थित रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
चोपाल (रोहड़ू)। उपमंडल चौपाल की खगना पंचायत में विधिक सेवा प्राधिकरण चौपाल की ओर से कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधिवक्ता मनोज गाजटा ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के भरण-पोषण के अधिकारों के बारे में जागरूक किया।
उन्होंने बाल अपराध, नशाखोरी और मनरेगा से संबंधित कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण की ओर से दी जा रही मुफ्त कानूनी सहायता की विस्तृत जानकारी दी। गाजटा ने कहा कि सभी महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति और दिव्यांगजन मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं। सामान्य वर्ग के वे लोग भी जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने घरेलू हिंसा कानून, सूचना का अधिकार (आरटीआई) और मोटर वाहन अधिनियम के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर सूरत चंदेल, राजेंद्र प्रकाश, पूर्व पंचायत समिति सदस्य रोहित शर्मा और पीएलवी राम लाल शर्मा भी उपस्थित रहे।
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