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बिना अनुमति के वाहनों पर झंडे लगाए तो देना होगा सारा खर्चा
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अमर उजाला ब्यूरो
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। सामान्य पर्यवेक्षक मनवेश सिंह सिद्धु ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने शुक्रवार को रिकांगपिओ में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों की ओर से अपने उम्मीदवारों के पक्ष में लगाए जाने वाले बैनर, पर्चे और पोस्टरों पर प्रकाशक/मुद्रिक का नाम व संख्या दर्शाना आवश्यक है।
सार्वजनिक स्थलों और भवनों पर पोस्टर इत्यादि लगाने की मनाही है। बैनर लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन और निकाय की अनुमति लेना आवश्यक है। इसके बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी को लिखित में सूचित करना भी आवश्यक है। निजी संपत्ति और भवनों पर संपत्ति मालिक की सहमति के बिना कोई भी झंडे, बैनर और पोस्टर नहीं लगाए जा सकते हैं। इसके लिए मालिक की लिखित अनुमति आवश्यक है और लिखित अनुमति की सूचना बैनर लगाने से पूर्व सहायक निर्वाचन अधिकारी को दी जानी चाहिए।
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वहीं उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनैतिक दलों की रैलियों के दौरान वाहनों पर पार्टी के झंडे लगाने की भी पूर्व अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के वाहनों पर लगाए गए झंडों का खर्चा संबंधित उम्मीदवार के खर्चे में जुड़ेगा। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने एजेंटों को चुनाव प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण देने को भी कहा, जिससे मतदान के दिन उन्हें कोई परेशानी न हो।
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उन्होंने कहा कि पेट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन देने के लिए एमसीएम से प्रमाणित करना जरूरी है। किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में भी पांच मतदान केंद्रों के वीवीपेट की गिनती की जाएगी। इस मौके पर सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम कल्पा सुरेंद्र ठाकुर, एसपी किन्नौर साक्षी वर्मा, कांग्रेस, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहे।