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आदर्श चुनाव आचार संहित का सख्ती से पालन करे अधिकारी - बीआर शर्मा
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आदर्श चुनाव आचार संहिता का
सख्ती से पालन करें अधिकारी
रोहड़ू-जुब्बल कोटखाई के अफसरों को एसडीएम ने दिए निर्देश
कहा-सरकारी भवनों व सार्वजनिक स्थलों पर लगे पोस्टर हटाएं
अमर उजाला ब्यूरो
रोहड़ू। विधानसभा क्षेत्र रोहड़ू और जुब्बल कोटखाई के सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम बीआर शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करें। रोहडू में दो विधानसभा क्षेत्र के विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आचार संहिता की विस्तार से जानकारी दी।
इस दौरान उन्होंने विभागों के अधिकारियों को बताया कि चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार की नियुक्ति, स्थानांतरण और नई योजनाओं को लागू नहीं किया जाएगा। चुनाव घोषणा के बाद सरकारी भवनों व सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के राजनीतिक होर्डिंग्स, बोस्टर बैनर नहीं लगेंगे। यदि पहले से कहीं पर संबंधित विभागों के पोस्टर बैनर व होर्डिंग्स लगाए गए तो उनको तुरंत हटाया जाए। इस दौरान उन्होंने चुनाव आचार संहित की विस्तार से जानकारी दी। चुनाव आचार संहित के बाद विश्राम गृहों, सर्किट हाउस, सरकारी स्थलों व धार्मिक स्थलों पर किसी भी राजनीतिक दलों को राजनीतिक बैठकों व चुनाव प्रचार के लिए उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकी। बैठक में डीएसपी अनिल शर्मा, बीडीओ रोहडू हर्ष अमरेंद्र नेगी, रोहडू, जुब्बल-कोटखाई चिड़गांव से लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, तहसील जुब्बल, रोहडू, चिडगांव कोटखाई से तहसीलदार और अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद थे।
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सख्ती से पालन करें अधिकारी
रोहड़ू-जुब्बल कोटखाई के अफसरों को एसडीएम ने दिए निर्देश
कहा-सरकारी भवनों व सार्वजनिक स्थलों पर लगे पोस्टर हटाएं
अमर उजाला ब्यूरो
रोहड़ू। विधानसभा क्षेत्र रोहड़ू और जुब्बल कोटखाई के सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम बीआर शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करें। रोहडू में दो विधानसभा क्षेत्र के विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आचार संहिता की विस्तार से जानकारी दी।
इस दौरान उन्होंने विभागों के अधिकारियों को बताया कि चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार की नियुक्ति, स्थानांतरण और नई योजनाओं को लागू नहीं किया जाएगा। चुनाव घोषणा के बाद सरकारी भवनों व सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के राजनीतिक होर्डिंग्स, बोस्टर बैनर नहीं लगेंगे। यदि पहले से कहीं पर संबंधित विभागों के पोस्टर बैनर व होर्डिंग्स लगाए गए तो उनको तुरंत हटाया जाए। इस दौरान उन्होंने चुनाव आचार संहित की विस्तार से जानकारी दी। चुनाव आचार संहित के बाद विश्राम गृहों, सर्किट हाउस, सरकारी स्थलों व धार्मिक स्थलों पर किसी भी राजनीतिक दलों को राजनीतिक बैठकों व चुनाव प्रचार के लिए उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकी। बैठक में डीएसपी अनिल शर्मा, बीडीओ रोहडू हर्ष अमरेंद्र नेगी, रोहडू, जुब्बल-कोटखाई चिड़गांव से लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, तहसील जुब्बल, रोहडू, चिडगांव कोटखाई से तहसीलदार और अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद थे।
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