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एसडीएम ने निजी स्कूलों के प्रबंधकों के साथ की बैठक
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बच्चों की सुरक्षा को लेकर चौकस रहें स्कूल प्रबंधक
रिकांगपिओ मेें एसडीएम ने निजी स्कूलों के प्रबंधकों के साथ की बैठक
अमर उजाला ब्यूरो
रिकांगपिओ (किन्नौर)। जिला प्रशासन किन्नौर ने निजी स्कूलों की बसों पर शिकंजा कसना आरंभ कर दिया है। इसी सिलसिले में जिला उपायुक्त कार्यालय में कल्पा उपमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी निजी स्कूल प्रबंधकों के साथ कल्पा खंड के दंडाधिकारी सुरेंद्र ठाकुर ने बैठक की।
बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की ओर से जारी स्कूल बस सुरक्षा अधिनियम के पैरामीटर के अनुसार होना चाहिए। स्कूल बसों को लेकर सरकार एवं पुलिस, एचआरटीसी और आरएलए की एक कमेटी बनाई है जो मौके पर जाकर स्कूल बस का निरीक्षण कर करती है। कल्पा एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि सभी निजी स्कूल प्रबंधन एवं अन्य शिक्षण संस्थान जिन्होंने वाहन रखे हैं और सरकार के द्वारा रखे मापदंडों के अनुसार सभी पैरामीटर जैसे चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, चालक की उम्र 60 से कम, चालक के पास भारी वाहन चलाने का पांच साल का अनुभव, गाड़ी की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक न हो चालक परिचालक का वर्दी के साथ-साथ नेम प्लेट पहनना जरूरी। उन्होंने कहा कि कल्पा में 7 मार्च को सभी निजी स्कूलों में जाकर स्कूली बसों की जांच की जाएगी और गाड़ियों की सभी पैरामीटर जांच करने के उपरांत ही बसों को मान्यता देंगे। इस बैठक के दौरान कल्पा उपमंडल से कुल आठ प्राइवेट स्कूल प्रबंधक मौजूद रहे।
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रिकांगपिओ मेें एसडीएम ने निजी स्कूलों के प्रबंधकों के साथ की बैठक
अमर उजाला ब्यूरो
रिकांगपिओ (किन्नौर)। जिला प्रशासन किन्नौर ने निजी स्कूलों की बसों पर शिकंजा कसना आरंभ कर दिया है। इसी सिलसिले में जिला उपायुक्त कार्यालय में कल्पा उपमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी निजी स्कूल प्रबंधकों के साथ कल्पा खंड के दंडाधिकारी सुरेंद्र ठाकुर ने बैठक की।
बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की ओर से जारी स्कूल बस सुरक्षा अधिनियम के पैरामीटर के अनुसार होना चाहिए। स्कूल बसों को लेकर सरकार एवं पुलिस, एचआरटीसी और आरएलए की एक कमेटी बनाई है जो मौके पर जाकर स्कूल बस का निरीक्षण कर करती है। कल्पा एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि सभी निजी स्कूल प्रबंधन एवं अन्य शिक्षण संस्थान जिन्होंने वाहन रखे हैं और सरकार के द्वारा रखे मापदंडों के अनुसार सभी पैरामीटर जैसे चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, चालक की उम्र 60 से कम, चालक के पास भारी वाहन चलाने का पांच साल का अनुभव, गाड़ी की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक न हो चालक परिचालक का वर्दी के साथ-साथ नेम प्लेट पहनना जरूरी। उन्होंने कहा कि कल्पा में 7 मार्च को सभी निजी स्कूलों में जाकर स्कूली बसों की जांच की जाएगी और गाड़ियों की सभी पैरामीटर जांच करने के उपरांत ही बसों को मान्यता देंगे। इस बैठक के दौरान कल्पा उपमंडल से कुल आठ प्राइवेट स्कूल प्रबंधक मौजूद रहे।
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