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चोरी और हमला करने पर दोषी को एक साल की सजा
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आनी (कुल्लू)। न्यायिक दंडाधिकारी आनी रवि शर्मा की अदालत ने नेपाली मूल के व्यक्ति को मोबाइल चोरी करने और पकड़े जाने पर मारपीट करने के जुर्म में दोषी पाए जाने पर एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला न्यायवादी ने कहा कि मामला गत वर्ष 16 फरवरी का है जब आरोपी नेपाली मूल के अशोक राम, जो शिमला जिले के बागी में किशन कंडियाल के पास रहता था। उसने ब्रौ पुलिस थाना के तहत जगातखाना में रात को नरेश कुमार के घर में घुस कर पहले तो उसका मोबाइल चोरी किया और जब नरेश कुमार ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने मोबाइल को सतलुज में फेंक दिया और नरेश कुमार पर तेजधार हथियार से हमला कर हथियार को भी कहीं फेंक दिया। मामला आनी की अदालत में विचाराधीन था, जिस पर फैसला सुनाते हुए न्यायिक दंडाधिकारी रवि शर्मा ने आरोपी को आईपीसी की धारा 392 के तहत एक साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, दोषी को धारा 201 के तहत 6 माह के कारावास और 500 रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला न्यायवादी ने कहा कि मामला गत वर्ष 16 फरवरी का है जब आरोपी नेपाली मूल के अशोक राम, जो शिमला जिले के बागी में किशन कंडियाल के पास रहता था। उसने ब्रौ पुलिस थाना के तहत जगातखाना में रात को नरेश कुमार के घर में घुस कर पहले तो उसका मोबाइल चोरी किया और जब नरेश कुमार ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने मोबाइल को सतलुज में फेंक दिया और नरेश कुमार पर तेजधार हथियार से हमला कर हथियार को भी कहीं फेंक दिया। मामला आनी की अदालत में विचाराधीन था, जिस पर फैसला सुनाते हुए न्यायिक दंडाधिकारी रवि शर्मा ने आरोपी को आईपीसी की धारा 392 के तहत एक साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, दोषी को धारा 201 के तहत 6 माह के कारावास और 500 रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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