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महिला के नाम रजिस्ट्री पर दो फीसदी मिलेगी छूट
अमर उजाला, शिमला
Updated Fri, 20 Dec 2013 04:22 PM IST
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हिमाचल में महिला के नाम पर जमीन के सौदे की रजिस्ट्री करवाने पर अब पंजीकरण शुल्क में दो फीसदी की छूट मिलेगी।
हिमाचल विधानसभा ने वीरवार को भारतीय स्टांप संशोधन विधेयक-2013 को पारित कर दिया है।
इसके लागू होने से अब वर्तमान पांच फीसदी पंजीकरण शुल्क की दर में बदलाव होगा।
महिला के नाम रजिस्ट्री करवाने पर शुल्क अब चार फीसदी हो जाएगा और पुरुष के नाम करवाने पर कुल कीमत का छह फीसदी।
यानी यह अंतर दो फीसदी का हो गया है।
विधानसभा में विधेयक को रखते हुए राजस्व मंत्री कौल सिंह ने कहा कि सरकार यह कदम महिला सशक्तिकरण के लिए उठा रही है।
दो फीसदी शुल्क की इस छूट का लाभ लेने के लिए लोग महिलाआें के नाम पर रजिस्ट्री करवाने के लिए प्रेरित होंगे।
भाजपा विधायक महेंद्र सिंह ने संशोधन में सुझाव दिया कि पुरुषों वाले शुल्क को छह फीसदी करने के बजाय पांच फीसदी ही रहने दिया जाए।
लेकिन, सरकार ने इसे स्वीकार न करते हुए विधेयक को पारित कर दिया। यह अधिसूचना के साथ ही अब लागू हो जाएगा।
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हिमाचल विधानसभा ने वीरवार को भारतीय स्टांप संशोधन विधेयक-2013 को पारित कर दिया है।
इसके लागू होने से अब वर्तमान पांच फीसदी पंजीकरण शुल्क की दर में बदलाव होगा।
महिला के नाम रजिस्ट्री करवाने पर शुल्क अब चार फीसदी हो जाएगा और पुरुष के नाम करवाने पर कुल कीमत का छह फीसदी।
यानी यह अंतर दो फीसदी का हो गया है।
विधानसभा में विधेयक को रखते हुए राजस्व मंत्री कौल सिंह ने कहा कि सरकार यह कदम महिला सशक्तिकरण के लिए उठा रही है।
दो फीसदी शुल्क की इस छूट का लाभ लेने के लिए लोग महिलाआें के नाम पर रजिस्ट्री करवाने के लिए प्रेरित होंगे।
भाजपा विधायक महेंद्र सिंह ने संशोधन में सुझाव दिया कि पुरुषों वाले शुल्क को छह फीसदी करने के बजाय पांच फीसदी ही रहने दिया जाए।
लेकिन, सरकार ने इसे स्वीकार न करते हुए विधेयक को पारित कर दिया। यह अधिसूचना के साथ ही अब लागू हो जाएगा।