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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Now in Himachal the verification of Mahila Samman Nidhi Yojana will be done by Gram Sabhas

Indira Gandhi Pyari Behna Yojana 2024: हिमाचल में अब ग्राम सभाओं से होगा महिला सम्मान निधि योजना का सत्यापन

Tue, 24 Sep 2024 06:59 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Tue, 24 Sep 2024 06:59 PM IST
सार

हिमाचल में इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि योजना में शामिल होने के लिए जमा करवाए आवेदन पंचायतों में भेजे जाएंगे। ग्राम सभा में पात्रता की जांच होगी।

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Now in Himachal the verification of Mahila Samman Nidhi Yojana will be done by Gram Sabhas
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में अब ग्राम सभाओं से इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि योजना का सत्यापन होगा। लाभार्थियों सहित योजना में शामिल होने के लिए जमा करवाए आवेदन पंचायतों में भेजे जाएंगे। ग्राम सभा में पात्रता की जांच होगी। इसके आधार पर ही योजना के तहत किस्तें जारी होंगी। आवेदकों के फार्म पूर्व की तरह ही तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा होंगे। इन कार्यालयों से ही जांच के लिए आवेदन पंचायतों में भेजे जाएंगे।

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योजना के तहत एक परिवार से एक ही महिला को 1,500 रुपये की सम्मान राशि मिलेगी। बीते डेढ़ वर्ष के दौरान योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की कुल 7,88.784 महिलाओं ने आवेदन किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में 2,284 लाख रुपये का योजना के तहत प्रावधान किया है। अब तक कुल 28,249 महिलाओं को राशि जारी हो चुकी है। 2,384 आवेदन पात्रता पूरी नहीं होने के चलते रद्द किए गए हैं। अपात्रों को पैसा ना मिले इसलिए जांच में समय लग रहा है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही कुल 2,45,881 महिलाओं को पहले से मिल रही 1,100 और 1,150 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपये किया है।
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18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं जो हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी हों तथा जिनके परिवार से कोई व्यक्ति केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी/पेंशनर, अनुबंध/आउटसोर्स/दैनिक वेतनभोगी/अंशकालिक इत्यादि वर्ग के कर्मचारी, सेवारत/भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा वर्कर/मिड-डे मील वर्कर/मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र व राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड/काउंसिल/एजेंसी में कार्यरत/पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर हेतु पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता नहीं होगा, उन्हें योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।

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