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Mandi News: चेक बाउंस की दोषी महिला को एक साल का कारावास
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मंडी। चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक दोषी महिला को एक साल के साधारण कारावास और 1.70 लाख रुपये हर्जाने का फैसला सुनाया है। आरोपी की ओर से हर्जाना राशि अदा न करने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने मंडी के राम नगर निवासी कृष्ण कुमार की ओर से चलाए गए अभियोग के साबित होने पर पैलेस कालोनी निवासी मंजुली शर्मा उर्फ रिया को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
शिकायत के अनुसार आरोपी मंजुली शर्मा ने शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार की विधिक देनदारी को लौटाने के लिए एक चेक जारी किया था। शिकायतकर्ता ने जब चेक को भुगतान के लिए लगाया तो यह बाउंस हो गया। इसके चलते शिकायतकर्ता ने नोटिस जारी करवाकर आरोपी को राशि लौटाने को कहा था।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दायर कर आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों से आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का अभियोग साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त सजा का फैसला सुनाया है
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शिकायत के अनुसार आरोपी मंजुली शर्मा ने शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार की विधिक देनदारी को लौटाने के लिए एक चेक जारी किया था। शिकायतकर्ता ने जब चेक को भुगतान के लिए लगाया तो यह बाउंस हो गया। इसके चलते शिकायतकर्ता ने नोटिस जारी करवाकर आरोपी को राशि लौटाने को कहा था।
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इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दायर कर आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों से आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का अभियोग साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त सजा का फैसला सुनाया है
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