फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Verdict in favor of PNB order to pay 2.37 lakh

Mandi News: पीएनबी के पक्ष में फैसला, 2.37 लाख चुकाने के आदेश

Thu, 29 Oct 2026 12:06 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Verdict in favor of PNB order to pay 2.37 lakh
कर्जदार और गारंटर संयुक्त रूप से भुगतान के लिए जिम्मेदार, नौ फीसदी वार्षिक ब्याज भी देना होगा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। मंडी के सिविल जज कोर्ट नंबर-3 ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एमबीआईआर वर्ल्ड, उसके प्रोपराइटर गुरमीत सिंह बाजवा और गारंटर सुरेंद्र पाल को 2,37,036.65 रुपये चुकाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने बकाया राशि पर मुकदमा दायर करने की तारीख से वसूली तक नौ फीसदी सालाना साधारण ब्याज देने के भी निर्देश दिए।

बैंक के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 29 मई 2018 को 80 हजार रुपये का टर्म लोन और 1.70 लाख रुपये की कैश क्रेडिट सीमा मंजूर की गई थी। सुरेंद्र पाल ने ऋण की गारंटी दी थी। भुगतान में चूक के चलते दोनों खाते 7 मार्च 2022 को एनपीए घोषित कर दिए गए। 28 जुलाई 2022 तक 2,37,036.65 रुपये बकाया थे। अदालत में प्रतिवादियों के पेश न होने पर एकतरफा कार्रवाई करते हुए फैसला सुनाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed