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Mandi News: बर्खास्त कर्मचारी की अपील खारिज, निचली अदालत का फैसला बरकरार

Thu, 29 Oct 2026 12:07 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2026 12:07 AM IST
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Dismissed employee's appeal rejected; lower court's verdict upheld.
बर्खास्तगी के खिलाफ कुलदीप की अपील खारिज
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी से बर्खास्त बल्ह के टिक्कर निवासी कुलदीप को जिला अदालत से राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उनकी अपील खारिज कर निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा।
कुलदीप ने 2013 में कंपनी के बल्ह कार्यालय में काम शुरू किया था। सितंबर 2021 में कंपनी ने उन पर अधिकारियों की अवज्ञा, ग्राहकों से अनुचित व्यवहार और वरिष्ठ अधिकारियों को धमकाने के आरोप लगाए। जवाब देने के बावजूद 26 अक्तूबर 2021 को उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।
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कुलदीप ने बर्खास्तगी को अवैध बताते हुए सेवा में बहाली की मांग की थी, लेकिन निचली अदालत ने उनका मुकदमा खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने जिला अदालत में अपील की। जिला अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत सेवा अनुबंध का विशिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। इसी आधार पर अपील खारिज कर दी गई। अदालत ने निर्देश दिया कि दोनों पक्ष अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।
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