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Mandi News: चेक बाउंस के दोषी को दो साल की कारावास

Tue, 27 May 2025 12:10 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 27 May 2025 12:10 AM IST
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Two years imprisonment for check bouncer
मंडी। चेक बाउंस के दो अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक दोषी को दो साल, एक साल साधारण कारावास और नौ लाख रुपये एवं चार लाख रुपये हर्जाने के फैसले सुनाए हैं। दोषी की ओर से हर्जाना राशि अदा न करने पर उसे एक साल और छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने सदर तहसील के चंडयाल (टिक्कर) निवासी योगेश कुमार सैनी की शिकायतों पर चेक बाउंस के अभियोगों के साबित होने पर जिला कुल्लू की भुंतर तहसील के हुरला निवासी सुरजीत सिंह को उक्त सजाओं के फैसले सुनाए हैं।
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इस मामले में आरोपी सुरजीत सिंह ने शिकायतकर्ता योगेश कुमार सैनी को पैसा लौटाने के लिए दो चेक जारी किए थे। ये बाउंस हो गए थे। शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस जारी कर राशि अदा करने को कहा था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ अदालत में दो शिकायतें दायर करके अभियोग चलाए थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों से आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने दोषी को उक्त सजाओं का फैसला सुनाया है। संवाद
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