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Mandi News: प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के चालान पर दिया जाएगा प्रशिक्षण
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मंडी। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पर नगर निकाय के साथ नगर पंचायतें भी चालान कर सकेंगी। इसके लिए इन्हें चालान बुक दी जाएगी। इससे पहले नगर पंचायत सचिव, नगर निकाय के आयुक्त और ईओ को ऑनलाइन इस बारे में चार जून को सुबह 11 बजे प्रशिक्षण दिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चार जून को ऑनलाइन माध्यम से पंचायत सचिवों, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारियों, नगरपालिका अधिकारियों आदि को इन चालानों को निष्पादित करने के तरीकों के बारे में बताया जाएगा। उधर, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम मंडी के आयुक्त, नगर परिषद सुंदरनगर, सरकाघाट, जोगिंद्रनगर, नेरचौक के कार्यकारी अधिकारी को इसे लेकर पत्र जारी कर दिया है। इसके अलावा नगर पंचायत सचिव रिवालसर, करसोग, धर्मपुर, संधोल को भी पत्र जारी कर दिया है।
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सिंगल यूज प्लास्टिक पर कितना है जुर्माना
100 ग्राम प्लास्टिक मिलने पर 500 रुपये, 101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपये, 501 ग्राम से एक किलो तक 3000 रुपये, एक किलो से पांच किलो तक 10 हजार और पांच किलो से 10 किलो तक प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर 20 हजार रुपये जुर्माना कर सकते हैं।
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नगर निकाय और नगर पंचायतों को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने को लेकर चार जून को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसे लेकर जिला में नगर निगम के आयुक्त, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी और नगर पंचायतों के सचिवों को पत्र जारी कर दिए हैं।
-विनय कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मंडी
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हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चार जून को ऑनलाइन माध्यम से पंचायत सचिवों, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारियों, नगरपालिका अधिकारियों आदि को इन चालानों को निष्पादित करने के तरीकों के बारे में बताया जाएगा। उधर, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम मंडी के आयुक्त, नगर परिषद सुंदरनगर, सरकाघाट, जोगिंद्रनगर, नेरचौक के कार्यकारी अधिकारी को इसे लेकर पत्र जारी कर दिया है। इसके अलावा नगर पंचायत सचिव रिवालसर, करसोग, धर्मपुर, संधोल को भी पत्र जारी कर दिया है।
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सिंगल यूज प्लास्टिक पर कितना है जुर्माना
100 ग्राम प्लास्टिक मिलने पर 500 रुपये, 101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपये, 501 ग्राम से एक किलो तक 3000 रुपये, एक किलो से पांच किलो तक 10 हजार और पांच किलो से 10 किलो तक प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर 20 हजार रुपये जुर्माना कर सकते हैं।
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नगर निकाय और नगर पंचायतों को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने को लेकर चार जून को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसे लेकर जिला में नगर निगम के आयुक्त, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी और नगर पंचायतों के सचिवों को पत्र जारी कर दिए हैं।
-विनय कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मंडी
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