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Mandi News: सुंदरनगर में 18.91 लाख की तंबाकू की खेप सीज, नौ सैंपल जांच के लिए भेजे

Tue, 02 Jun 2026 11:23 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jun 2026 11:23 PM IST
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Tobacco consignment worth Rs 18.91 lakh seized in Sundernagar, nine samples sent for testing
सुंदरनगर क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद संबंधी कार्रवाई करती टीम। स्त्रोत- विभाग - फोटो : मृतक राजकुमारी का फाइल फोटो
चित्रात्मक चेतावनी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई
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प्रतिबंधित सामग्री होने की आशंका पर संयुक्त टीम ने सुंदरनगर में की बड़ी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। सुंदरनगर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने तंबाकू उत्पादों के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो स्टोरों से लगभग 18.91 लाख रुपये मूल्य के तंबाकू उत्पादों का स्टॉक जब्त कर सीज कर दिया। कार्रवाई के दौरान विभिन्न ब्रांडों और श्रेणियों के तंबाकू उत्पादों के नौ नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए। प्रारंभिक जांच में कई उत्पादों पर लगी चित्रात्मक चेतावनी (पिक्टोरियल वार्निंग) निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई।

जिला फ्लाइंग स्क्वायड में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरिदम रॉय, खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी वर्षा सचिन तथा पुलिस टीम शामिल रही। टीम ने सोमवार शाम सुंदरनगर के दो प्रतिष्ठानों में निरीक्षण शुरू किया, जो देर रात तक जारी रहा। निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में तंबाकू उत्पाद बरामद किए गए। अधिकारियों को संदेह है कि इस खेप में तंबाकू उत्पादों के अलावा अन्य प्रतिबंधित सामग्री भी शामिल हो सकती है। इसी आशंका के चलते पूरी खेप को सीज कर दिया गया है और विभिन्न उत्पादों के नौ नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है।
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अधिकारियों के अनुसार तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर चित्रात्मक चेतावनी का स्पष्ट और निर्धारित आकार में प्रदर्शित होना अनिवार्य है। जांच में कई उत्पादों पर चेतावनी धुंधली या मानक से कम आकार में पाई गई, जो नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि जब्त उत्पाद नियमों के अनुरूप हैं या इनमें किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और पैकेजिंग नियमों के अनुपालन को लेकर भविष्य में भी विशेष अभियान जारी रहेंगे।
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