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अब चौहटा, सेरी मंच में जानिये लोडिंग-अनलोडिंग का समय
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मंडी। चौहटा बाजार और सेरी मंच पर सामान की लोडिंग अनलोडिंग के स्थान चिह्नित किए हैं। प्रशासन ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक चौहटा बाजार चौक (डाकघर मार्ग) पर एक ट्रक/जीप, भारतीय स्टेट बैंक के गेट के समक्ष रेलिंग के साथ एक ट्रक/जीप, सेरी मंच के सामने (दाईं तरफ) 3 ट्रक/जीप लोडिंग-अनलोडिंग के लिए पार्क किए जा सकते हैं। सर्दियों में 15 मार्च तक रात 9 बजे से प्रात: 7 बजे तक सामान उतारा और चढ़ाया जा सकेगा।
इन निर्धारित स्थानों पर मालवाहक वाहनों से गर्मियों में 16 मार्च से 14 नवंबर तक रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक सामान चढ़ाया और उतारा जा सकता है। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने अधिसूचना जारी होने की पुष्टि की है। कहा कि शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने और थोक विक्रेताओं को पेश आ रही समस्याओं के निदान के लिए शहर में मालवाहक वाहनों से सामान उतारने एवं चढ़ाने की उपयुक्त व्यवस्था की गई है।
नियमों की अवहेलना पर होगा चालान
उपायुक्त ने कहा कि लोडिंग एवं अनलोडिंग के चिह्नित क्षेत्रों से बाहर ट्रक को पार्क किया गया तो पुलिस चालान करेगी। निर्धारित समय से पहले और बाद में यहां कोई भी वाहन पार्क नहीं किया जा सकेगा। अति विशिष्ट व्यक्तियों एवं अन्य सरकारी कार्यक्रमों के दौरान जिला प्रशासन इस अधिसूचना को रद्द कर सकता है।
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उपायुक्त कार्यालय में दें आपत्तियां
यदि किसी व्यक्ति को इस प्रारूप अधिसूचना पर आपत्ति हो तो वे अपनी शिकायत जिला दंडाधिकारी मंडी के कार्यालय में एक माह के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान प्राप्त आपत्तियों पर विचार के उपरांत इस प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
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इन निर्धारित स्थानों पर मालवाहक वाहनों से गर्मियों में 16 मार्च से 14 नवंबर तक रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक सामान चढ़ाया और उतारा जा सकता है। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने अधिसूचना जारी होने की पुष्टि की है। कहा कि शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने और थोक विक्रेताओं को पेश आ रही समस्याओं के निदान के लिए शहर में मालवाहक वाहनों से सामान उतारने एवं चढ़ाने की उपयुक्त व्यवस्था की गई है।
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नियमों की अवहेलना पर होगा चालान
उपायुक्त ने कहा कि लोडिंग एवं अनलोडिंग के चिह्नित क्षेत्रों से बाहर ट्रक को पार्क किया गया तो पुलिस चालान करेगी। निर्धारित समय से पहले और बाद में यहां कोई भी वाहन पार्क नहीं किया जा सकेगा। अति विशिष्ट व्यक्तियों एवं अन्य सरकारी कार्यक्रमों के दौरान जिला प्रशासन इस अधिसूचना को रद्द कर सकता है।
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उपायुक्त कार्यालय में दें आपत्तियां
यदि किसी व्यक्ति को इस प्रारूप अधिसूचना पर आपत्ति हो तो वे अपनी शिकायत जिला दंडाधिकारी मंडी के कार्यालय में एक माह के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान प्राप्त आपत्तियों पर विचार के उपरांत इस प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
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